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संसदीय प्रश्न: सीबीएसई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं तकनीकी सहायता

प्रविष्टि तिथि: 12 AUG 2026 6:36PM by PIB Delhi

सीबीएसई खेलों का संचालन व्यापक सीबीएसई खेल(दिशानिर्देश) (सीबीएसई स्पोर्ट्स पोर्टल पर उपलब्ध) तथा वार्षिक परिपत्रों (जैसे, परिपत्र संख्या एसीएडी19/2026) के अनुसार किया जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

 

  1. संरचना: प्रतियोगिताएं क्लस्टर स्तर (मुख्यतः राज्य-आधारित; अधिक भागीदारी वाले खेल जैसे एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल (बालक), कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल), जोनल स्तर (कम भागीदारी वाले खेल जैसे तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, फुटबॉल (बालिका), हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, शूटिंग, स्केटिंग, तैराकी, ताइक्वांडो, टेनिस, योगासन) और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। कुछ खेलों, जैसे एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स और रस्सी कूद, का आयोजन सीधे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।
  1. आयु मानदंड: आयु की गणना प्रतियोगिता वाले वर्ष की 31 दिसंबर को की जाती है। उदाहरण के लिए, 2026-27 के लिए: अंडर-11: 01.01.2016 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी;  अंडर-14: 01.01.2013 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी; अंडर-17: 01.01.2010 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी; अंडर-19: 01.01.2008 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी)
  2. पात्रता एवं भागीदारी: विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण (यूआईडी-आधारित), प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन तथा आयोजन करने वाले विद्यालय की पुष्टि आवश्यक है। क्लस्टर/जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पात्र होते हैं। विदेशी विद्यालय विदेशी जोन के अंतर्गत प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और सीधे राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालीफाई करते हैं।
  3. आयोजन करने वाले स्कूल: आयोजन के लिए स्कूलों का चयन ऑनलाइन आवेदनों, क्षेत्रीय खेल समिति की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा अंतिम चयन के आधार पर किया जाता है। स्कूलों में खेल का पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जो अधिमानतः एसएआई के विनिर्देशों के अनुरूप हो, तथा आवश्यक सहायक वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं।
  4. अन्य नियम: इनमें पात्रता संबंधी दस्तावेज, अयोग्यता, सुरक्षा उपाय, आवास एवं भोजन (प्रतिभागियों द्वारा सामान्यतः निर्धारित दैनिक शुल्क का भुगतान किया जाता है), प्रमाण-पत्र(ऑनलाइन जारी किए जाते हैं), सीबीएसई द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदक, तथा खेल-विशिष्ट नियम शामिल हैं। ये नियम सामान्यतः, जहां लागू हों, मान्यता प्राप्त खेल महासंघों/एसजीएपआई के नियमों के अनुरूप होते हैं। किसी विरोधाभास या अस्पष्टता की स्थिति में नवीनतम परिपत्र मान्य होगा।

सीबीएसई खेल(दिशानिर्देशों) के अनुसार, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए आयोजन करने वाला स्कूल संबंधित खेल के जिला/राज्य खेल संघों/महासंघों से तकनीकी रूप से योग्य एवं अनुभवी अंपायरों/रेफरी/खेल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदार होता है।

सीबीएसई आयोजन करने वाले स्कूलों को एक निश्चित खेल अनुदान प्रदान करता है। यह इस उद्देश्य के लिए अलग से प्रकाशित की जाने वाली वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनीय बजटीय राशि नहीं है। वर्तमान दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार, हाल के वर्षों, जिनमें वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 भी शामिल हैं, में इसके प्रावधान लगातार समान रहे हैं:

  • क्लस्टर/जोनल स्तर: 2,00,000
  • राष्ट्रीय स्तर: 3,00,000
  • एथलेटिक्स एवं तैराकी: 4,00,000 (क्लस्टर/जोनल स्तर) तथा 5,00,000 (राष्ट्रीय स्तर)

वर्ष

स्कूलों को आवंटित कुल अनुदान(रूपए में)

2023-2024

6,32,00,000

2024-2025

12,13,00,000

2025-2026

9,00,00,000

   

इस अनुदान का उपयोग स्वीकृत मदों के अंतर्गत किया जाना है, जैसे रेफरी/तकनीकी अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को भुगतान, मैदान का रख-रखाव, खेल उपकरण, टेंट व्यवस्था, वीडियोग्राफी, विविध व्यय आदि।

आयोजन करने वाले स्कूलों को निर्धारित प्रोफॉर्मा के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का पूर्ण उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया गया है। प्रोफॉर्मा में आय एवं व्यय का विस्तृत विवरण शामिल होता है, जिसमें आवास, उपकरण, प्राथमिक उपचार, टेंट व्यवस्था, रेफरी/अधिकारी, समारोह, फोटोग्राफी, पर्यवेक्षक के टीए/डीए, परिवहन आदि शामिल हैं। आयोजन करने वाले स्कूलों को बीएसई एकीकृत भुगतान प्रणाली(आईपीएस) पोर्टल पर अपलोड करने से पहले प्रोफॉर्मा और खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट(सीए) द्वारा ऑडिट करवाना अनिवार्य है।

सीबीएसई इन प्रोफॉर्मा और खातों का आंतरिक तथा बाहरी ऑडिट टीमों द्वारा लेखा-परीक्षण करवाता है।

निष्पक्ष संचालन एवं नियमों का पालन: निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए आयोजन करने वाले स्कूल संबंधित जिला/राज्य खेल संघों/महासंघों से तकनीकी रूप से योग्य खेल अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।

शिकायत/प्रोटेस्ट तंत्र: किसी भी प्रोटेस्ट को परिणाम घोषित होने के 30 मिनट के भीतर 1,000 शुल्क के साथ आयोजन सचिव को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसे अपील समिति द्वारा विचार किया जाता है और संबंधित पक्षों को सुना जाता है। यदि प्रोटेस्ट स्वीकार कर लिया जाता है, तो शुल्क वापस कर दिया जाता है; अन्यथा शुल्क जब्त कर लिया जाता है। अपील समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है और पूरी जानकारी के साथ इसकी रिपोर्ट सीबीएसई स्पोर्ट्स सेल को भेजी जाती है।

सभी हितधारकों को खेल एवं क्रीड़ा नियमों तथा सीबीएसई खेल(दिशानिर्देशों) का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जो सीबीएसई स्पोर्ट्स पोर्टल पर उपलब्ध हैं। किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए सीबीएसई स्पोर्ट्स सेल से संपर्क किया जा सकता है, (जैसे कि संबंधित परिपत्रों में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से)।

यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/पीकेपी/एसएस


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