आयुष
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आयुष औषधियों का मानकीकरण

प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2026 6:00PM by PIB Delhi

आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधियों के उत्पादन, गुणवत्ता, मानकीकरण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

  1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 में आयुष औषधियों के लिए पृथक नियामक प्रावधान किए गए हैं। विनिर्माण इकाइयों एवं औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना, जिसमें सुरक्षा एवं प्रभावशीलता का प्रमाण, आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के लिए क्रमशः औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ‘टी’ तथा अनुसूची ‘एम-I’ के अनुसार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसिज़ (जीएमपी) का अनुपालन तथा संबंधित फार्माकोपिया में निर्धारित औषधियों के गुणवत्ता मानकों का पालन करना शामिल है, निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। औषधि निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों अथवा खुदरा दुकानों से नियमित रूप से औषधियों के नमूने एकत्र करते हैं और गुणवत्ता परीक्षण के लिए उन्हें औषधि नियंत्रण विभाग के अधीन, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं। यदि कोई नमूना ‘मानक गुणवत्ता का नहीं’ पाया जाता है, तो ऐसी औषधियों की बाजार में बिक्री रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है, साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही भी की जाती है। संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गए वैधानिक नमूनों के परीक्षण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।
  2. आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुष औषधियों के लिए फार्माकोपियाई मानकों तथा सूत्र-संग्रह विनिर्देशों का विकास करता है, जो उनकी पहचान, शुद्धता एवं सामर्थ्य निर्धारित करने के लिए आधिकारिक संहिताओं के रूप में कार्य करते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। पीसीआईएम एंड एच आयुष औषधियों के लिए अपीलार्थ औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है तथा आयुष औषधियों के मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण पद्धतियों पर औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों तथा अन्य हितधारकों के लिए नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे आयुष औषधियों के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।
  3. आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि नियम, 1945 के नियम 160(ए) से 160(जे) के अंतर्गत आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता तथा सामर्थ्य से संबंधित परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया जाता है। वर्तमान में मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 118 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया है।
  4. इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय आयुष औषधशालाओं तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः विश्व स्वास्थ्य संगठन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसिज़ (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) जैसे उच्च मानकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, अर्थात् आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई), का कार्यान्वयन कर रहा है।
  5. इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने आयुष उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा सीडीएससीओ के आयुष वर्टिकल में तैनात औषधि निरीक्षकों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि निरीक्षकों तथा सीडीएससीओ के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत, हर्बल औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला (टीआरएस) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर जारी किया जाता है।
  • आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्ससिल) के माध्यम से आयुष क्वालिटी मार्क (एक्यूएम) पहल शुरू की है। इस ढांचे के अंतर्गत सक्षम सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी वैध गुणवत्ता प्रमाणपत्रों एवं वैधानिक अनुमोदनों, जैसे डब्ल्यूएचओ-जीएमपी, आयुष प्रीमियम मार्क तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्रमाणनों, जहाँ लागू हो, की जांच एवं सत्यापन के उपरांत आयुष क्वालिटी मार्क प्रदान किया जाता है।
  • क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के आधार पर आयुष औषधियों को आयुष स्टैंडर्ड मार्क तथा आयुष प्रीमियम मार्क प्रदान किए जाते हैं।
  • आयुर्वेद एवं योग को आईएसओ/टीसी 249 की सेक्शनल कमेटी-2 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे आयुर्वेद एवं योग की शब्दावली, अवयवों, अर्कों, तैयार उत्पादों, आयुर्वेद आधारित आहार अनुपूरकों, योग सहायक सामग्रियों आदि की गुणवत्ता एवं सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

आयुष एवं हर्बल उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख निर्यात गंतव्यों का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए ‘आयुष हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग संवर्धन’ नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं तथा आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार, विकास एवं मान्यता को भी सुगम बनाती है; अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहभागिता एवं बाजार विकास को प्रोत्साहित करती है; विदेशी देशों में आयुष अकादमिक चेयर की स्थापना के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग एवं अनुसंधान को बढ़ावा देती है; तथा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति वैश्विक जागरूकता, समझ एवं स्वीकार्यता को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के आयोजन हेतु सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन के लिए 27 देश-से-देश स्तर के समझौता ज्ञापनों, 16 आयुष चेयर संबंधी समझौता ज्ञापनों तथा 57 संस्थान-से-संस्थान स्तर के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आयुष मंत्रालय आयुष औषधियों के उत्पादन एवं निर्यात से संबंधित राज्य-वार जानकारी का संकलन अथवा रख-रखाव नहीं करता है।

अनुलग्नक-I

वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के अनुसार, आयुष एवं हर्बल उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख निर्यात गंतव्यों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

 

आयुष एवं हर्बल उत्पादों का निर्यात मूल्य

अप्रैल 2020- मार्च 2021

अप्रैल 2021- मार्च 2022

अप्रैल 2022- मार्च 2023

अप्रैल 2023- मार्च 2024

अप्रैल 2024- मार्च 2025

अप्रैल 2025-मार्च 2026

देश

अमेरिकी डॉलर में मूल्य

अमेरिकी डॉलर में मूल्य

अमेरिकी डॉलर में मूल्य

अमेरिकी डॉलर में मूल्य

अमेरिकी डॉलर में मूल्य

अमेरिकी डॉलर में मूल्य

संयुक्त राज्य अमेरिका

155288773

175434555

171782223

183494144

188541435

151566460

जर्मनी

48728505

55040517

57620613

62706059

70766835

64318725

इटली

21581559

24598012

28460362

36255641

41428324

36080325

संयुक्त अरब अमीरात

22392114

26509215

26804164

25126803

33079568

32429729

वियतनाम

12993529

9323499

1632711

4638837

6355158

24571563

फ्रांस

17410491

19524096

19604147

16237548

23610349

24525755

रूस

9811206

9876543

16479958

13771735

17339046

19233750

यूनाइटेड किंगडम

12891554

13144064

16628598

16196368

18177659

17109210

नेपाल

15436861

20995439

14548951

15682339

16540826

16429711

चीन

24396211

25930789

26913292

27949899

20001849

16266523

यह जानकारी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/पीके/एसएस

 


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