स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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संबद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम


राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्‍यवसाय आयोग ने योग्यता-आधारित 18  पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया

केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यबल मानचित्रण को सुगम बनाने के लिए अक्टूबर 2024 में पेशेवरों और संस्थानों के लिए ऑनलाइन नामांकन पोर्टल शुरू किए गए

29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों का गठन किया

केंद्र सरकार ने बजट 2026 में अगले पांच वर्षों में 100,000 अतिरिक्त संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को जोड़ने की घोषणा की

संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

प्रविष्टि तिथि: 31 JUL 2026 2:36PM by PIB Delhi

स्वास्थ्य कार्यबल की आवश्यकताओं का आकलन और उसका प्रबंधन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे बदलती सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्‍यकताओं के अनुरूप राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से किया जाता है।

 

57 मान्यता प्राप्त श्रेणियों में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को विनियमित करने के लिए एक सुदृढ़ वैधानिक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्‍य से सरकार ने राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया और इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) का गठन किया। एनसीएएचपी ने  योग्यता-आधारित 18 पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है तथा केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यबल मानचित्रण को सुगम बनाने के लिए अक्टूबर 2024 में पेशेवरों और संस्थानों के लिए ऑनलाइन नामांकन पोर्टल शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा परिषदों का गठन किया है।

 

स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्‍टम में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) की बढ़ती आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने केन्‍द्रीय बजट 2026 में अगले पांच वर्षों के दौरान 100,000 अतिरिक्‍त संबद्ध स्‍वास्‍थ्‍य पेशेवरों को जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा, संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर योजना के लिए इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में दी।

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पीके/केसी/आईएम/जीआरएस


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