स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
छोटे खाद्य विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग नियमों का पालन और उन्हें औपचारिक रूप देने के लिए उठाए गए कदम
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 74.33 लाख से अधिक सक्रिय खाद्य व्यवसाय लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए गए
एफएसएसएआई ने स्थायी वैधता, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निःशुल्क पंजीकरण और तत्काल लाइसेंसिंग के माध्यम से लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाया है
सरकार मानित पंजीकरण ('डीम्ड रजिस्ट्रेशन') और सरलीकृत लाइसेंसिंग सुधारों के माध्यम से खाद्य व्यवसायों के औपचारिकरण को बढ़ावा देती है
2.23 लाख से अधिक खाने के सैंपल की जांच की गई; 2025-26 में 40,000 से अधिक सैंपल तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए
प्रविष्टि तिथि:
28 JUL 2026 6:12PM by PIB Delhi
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, नियामक अनुपालन को सरल बनाने और खाद्य व्यवसायों के औपचारिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।
एफएसएसएआई की जिम्मेदारी है कि वह खाने-पीने की चीजों के लिए विज्ञान पर आधारित मानक तय करे और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करे, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।
खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को लागू करना और उसका पालन सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अनौपचारिक, छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को औपचारिक खाद्य सुरक्षा और लाइसेंसिंग ढांचे के तहत आने के लिए सुविधा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए एफएसएसए आई ने निम्नलिखित प्रमुख उपायों को लागू किया हैः
नगर निगम और नगर वेंडिंग समिति के साथ पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए दोहरी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, फेरीवालों, फूड ट्रकों, गाड़ियों और इसी तरह के खाद्य व्यवसायों के डीम्ड पंजीकरण का प्रावधान करना है।
स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और फेरीवालों को एफएसएसएआई पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। नए पंजीकरण और नवीकरण दोनों के लिए पात्र वेंडर 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।
एफबीओ पर नियामक बोझ को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई ने लाइसेंस और पंजीकरण के लिए स्थायी वैधता की शुरुआत की है। पहले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को समय-समय पर रिन्यू कराना पड़ता था, जिनकी वैलिडिटी एक से पांच साल तक होती थी। नए नियमों के तहत, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे। इससे समय-समय पर रिन्यू कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी, साथ ही एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बने नियमों और रेगुलेशन का पालन भी सुनिश्चित होगा।
28 जून 2024 से कुछ कम जोखिम वाले फूड बिजनेस जैसे कि थोक विक्रेता, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टर, बिना एटमॉस्फेरिक कंट्रोल वाले स्टोरेज (वायुमंडलीय नियंत्रण के बिना भंडारण), इंपोर्टर, फूड वेंडिंग एजेंसियां, डायरेक्ट सेलर और मर्चेंट-एक्सपोर्टर के लिए लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन तुरंत जारी करने की सुविधा लागू कर दी गई है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी सक्रिय लाइसेंस और पंजीकरण का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में देश भर में (राज्य-वार) सभी मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण क्रमशः अनुबंध-II, III, IV, V और VI में दिया गया है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुबंध-I
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी सक्रिय लाइसेंस और पंजीकरण का राज्य-वार विवरण (30.06.2026 तक)
|
क्रम संख्या
|
राज्य
|
केंद्रीय लाइसेंस
|
राज्य लाइसेंस
|
पंजीकरण
|
|
1
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
13
|
1834
|
8737
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
2380
|
39184
|
103029
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
61
|
6111
|
11644
|
|
4
|
असम
|
1615
|
16163
|
78420
|
|
5
|
बिहार
|
1114
|
36130
|
72825
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
342
|
3127
|
2052
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
647
|
19293
|
111373
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
104
|
1662
|
6245
|
|
9
|
दिल्ली
|
6507
|
33195
|
111424
|
|
10
|
गोवा
|
335
|
4172
|
32852
|
|
11
|
गुजरात
|
13124
|
76851
|
225963
|
|
12
|
हरियाणा
|
4602
|
27326
|
87196
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
812
|
9772
|
109128
|
|
14
|
जम्मू और कश्मीर
|
430
|
12247
|
134912
|
|
15
|
झारखंड
|
427
|
11304
|
71266
|
|
16
|
कर्नाटक
|
4674
|
77646
|
332358
|
|
17
|
केरल
|
3736
|
63275
|
408067
|
|
18
|
लद्दाख
|
10
|
554
|
8343
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
2
|
75
|
2950
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
2482
|
40440
|
351727
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
16816
|
187598
|
1015455
|
|
22
|
मणिपुर
|
32
|
1522
|
29941
|
|
23
|
मेघालय
|
75
|
2999
|
17357
|
|
24
|
मिजोरम
|
12
|
509
|
15622
|
|
25
|
नागालैंड
|
33
|
891
|
12308
|
|
26
|
ओडिशा
|
855
|
23816
|
109460
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
200
|
2458
|
8424
|
|
28
|
पंजाब
|
2467
|
29829
|
126117
|
|
29
|
राजस्थान
|
3444
|
61357
|
583285
|
|
30
|
सिक्किम
|
28
|
864
|
12413
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
8354
|
140204
|
711285
|
|
32
|
तेलंगाना
|
3066
|
35725
|
133951
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
123
|
2160
|
15001
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
5794
|
120720
|
848562
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
958
|
10479
|
67318
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
5331
|
61557
|
202291
|
|
|
कुल
|
91,005
|
11,63,049
|
6179301
|
अनुबंध -II
|
वर्ष 2025-2026 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य
|
जांचे गए नमूने
|
मानक के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या
|
दीवानी मामले
|
आपराधिक मामले
|
|
जुर्माने के साथ निपटाए गए
|
दोषसिद्धि की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
5,798
|
429
|
196
|
16
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
191
|
10
|
1
|
0
|
|
4
|
असम
|
1,444
|
117
|
0
|
0
|
|
5
|
बिहार
|
1,850
|
94
|
25
|
0
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
603
|
53
|
71
|
17
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
2,065
|
214
|
200
|
2
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
151
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
1,684
|
109
|
32
|
16
|
|
10
|
गोवा
|
2,492
|
321
|
12
|
0
|
|
11
|
गुजरात
|
11,903
|
824
|
842
|
65
|
|
12
|
हरियाणा
|
2,335
|
723
|
1,424
|
116
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,589
|
321
|
359
|
9
|
|
14
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
6,546
|
664
|
1,368
|
14
|
|
15
|
झारखंड
|
1,281
|
356
|
73
|
0
|
|
16
|
कर्नाटक
|
13,349
|
537
|
248
|
33
|
|
17
|
केरल
|
16,746
|
1,863
|
1,026
|
330
|
|
18
|
लद्दाख
|
519
|
26
|
12
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
12,448
|
757
|
1,790
|
32
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
7,694
|
1,335
|
2,445
|
8
|
|
22
|
मणिपुर
|
570
|
0
|
1
|
0
|
|
23
|
मेघालय
|
388
|
22
|
0
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
198
|
1
|
0
|
0
|
|
25
|
नागालैंड
|
238
|
13
|
0
|
0
|
|
26
|
ओडिशा
|
1,110
|
61
|
0
|
0
|
|
27
|
पुदुचेरी
|
388
|
84
|
0
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
7,809
|
1,031
|
723
|
25
|
|
29
|
राजस्थान
|
17,325
|
4,594
|
2,695
|
31
|
|
30
|
सिक्किम
|
418
|
7
|
6
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
44,603
|
3,984
|
1,359
|
857
|
|
32
|
तेलंगाना
|
3,576
|
398
|
0
|
0
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
304
|
14
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
39,519
|
20,427
|
14,890
|
342
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
1,937
|
224
|
243
|
5
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
14,737
|
410
|
1,837
|
0
|
|
|
कुल
|
2,23,808
|
40,023
|
31,878
|
1,918
|
* वित्त वर्ष 2025–26 का डेटा अस्थायी है और आगे की लैब टेस्टिंग और अदालती कार्यवाही के नतीजों के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है।
अनुबंध -III
|
वर्ष 2024-2025 के दौरान मानकों के अनुरूप न होने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जांचे गए नमूनों की संख्या
|
मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या
|
दीवानी मामले
|
आपराधिक मामले
|
|
जुर्माने के साथ निपटाए गए
|
दोषसिद्धि की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
810
|
4
|
0
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
5984
|
514
|
464
|
8
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
125
|
9
|
7
|
0
|
|
4
|
असम
|
1705
|
234
|
0
|
0
|
|
5
|
बिहार
|
2863
|
124
|
25
|
0
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
374
|
65
|
116
|
41
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
2069
|
270
|
143
|
6
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
56
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
2624
|
130
|
18
|
16
|
|
10
|
गोवा
|
1172
|
74
|
11
|
0
|
|
11
|
गुजरात
|
12387
|
901
|
859
|
91
|
|
12
|
हरियाणा
|
2233
|
500
|
599
|
59
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
1587
|
293
|
471
|
0
|
|
14
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
6955
|
651
|
1,239
|
29
|
|
15
|
झारखंड
|
364
|
138
|
52
|
0
|
|
16
|
कर्नाटक
|
9371
|
662
|
283
|
32
|
|
17
|
केरल
|
10767
|
1635
|
1,088
|
206
|
|
18
|
लद्दाख
|
417
|
45
|
38
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
13920
|
1635
|
2,597
|
22
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
5403
|
1250
|
1,147
|
0
|
|
22
|
मणिपुर
|
126
|
1
|
2
|
0
|
|
23
|
मेघालय
|
388
|
5
|
0
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
0
|
2
|
0
|
0
|
|
25
|
नागालैंड
|
223
|
11
|
0
|
0
|
|
26
|
ओडिशा
|
2282
|
273
|
27
|
0
|
|
27
|
पुदुचेरी
|
173
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
4131
|
748
|
333
|
8
|
|
29
|
राजस्थान
|
13840
|
3788
|
3,114
|
30
|
|
30
|
सिक्किम
|
254
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
18071
|
2240
|
1,536
|
492
|
|
32
|
तेलंगाना
|
3347
|
324
|
125
|
0
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
123
|
5
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
30380
|
16500
|
14,920
|
215
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
1509
|
140
|
256
|
4
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
14502
|
1217
|
672
|
6
|
|
|
कुल
|
170535
|
34388
|
30142
|
1265
|
अनुबंध -IV
|
वर्ष 2023-24 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जांचे गए नमूनों की संख्या
|
मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या
|
दीवानी मामले
|
आ आपराधिक मामले
|
|
|
|
|
|
जुर्माने के साथ निपटाए गए
|
दोषसिद्धि की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
6439
|
472
|
646
|
8
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
501
|
11
|
2
|
0
|
|
4
|
असम
|
1139
|
125
|
0
|
0
|
|
5
|
बिहार
|
2806
|
126
|
79
|
0
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
311
|
49
|
87
|
52
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
1373
|
167
|
86
|
2
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
185
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
3412
|
150
|
36
|
12
|
|
10
|
गोवा
|
599
|
16
|
17
|
0
|
|
11
|
गुजरात
|
15841
|
910
|
1701
|
65
|
|
12
|
हरियाणा
|
3485
|
856
|
593
|
47
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
1618
|
401
|
376
|
2
|
|
14
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
9057
|
750
|
1612
|
22
|
|
15
|
झारखंड
|
384
|
292
|
59
|
0
|
|
16
|
कर्नाटक
|
5492
|
286
|
75
|
16
|
|
17
|
केरल
|
10792
|
1304
|
854
|
134
|
|
18
|
लद्दाख
|
638
|
11
|
19
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
13998
|
2022
|
1938
|
46
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
5087
|
1174
|
154
|
0
|
|
22
|
मणिपुर
|
168
|
3
|
0
|
0
|
|
23
|
मेघालय
|
123
|
7
|
0
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
नागालैंड
|
138
|
3
|
3
|
0
|
|
26
|
ओडिशा
|
2003
|
252
|
0
|
0
|
|
27
|
पुदुचेरी
|
31
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
6041
|
929
|
1204
|
102
|
|
29
|
राजस्थान
|
18536
|
3493
|
2181
|
12
|
|
30
|
सिक्किम
|
231
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
18146
|
2237
|
2195
|
478
|
|
32
|
तेलंगाना
|
6156
|
973
|
425
|
0
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
87
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
27750
|
16183
|
14627
|
163
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
1998
|
192
|
332
|
0
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
5948
|
414
|
285
|
0
|
|
|
कुल
|
170513
|
33808
|
29586
|
1161
|
अनुबंध -V
|
साल 2022-23 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण।
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जांचे गए नमूनों की संख्या
|
मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या
|
दीवानी मामले
|
आ आपराधिक मामले
|
|
जुर्माने के साथ निपटाए गए
|
दोषसिद्धि की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
1200
|
46
|
58
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
3607
|
314
|
339
|
12
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
258
|
11
|
0
|
0
|
|
4
|
असम
|
602
|
99
|
0
|
0
|
|
5
|
बिहार
|
2935
|
92
|
39
|
0
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
473
|
64
|
27
|
8
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
1468
|
96
|
119
|
8
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
164
|
10
|
13
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
3133
|
255
|
86
|
10
|
|
10
|
गोवा
|
699
|
103
|
11
|
0
|
|
11
|
गुजरात
|
14562
|
978
|
547
|
24
|
|
12
|
हरियाणा
|
4445
|
1425
|
915
|
35
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
2720
|
729
|
93
|
1
|
|
14
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
13502
|
1195
|
1592
|
15
|
|
15
|
झारखंड
|
943
|
370
|
44
|
8
|
|
16
|
कर्नाटक
|
3416
|
322
|
191
|
15
|
|
17
|
केरल
|
8533
|
1362
|
454
|
33
|
|
18
|
लद्दाख
|
220
|
6
|
23
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
12507
|
2092
|
1908
|
71
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
11077
|
1340
|
198
|
5
|
|
22
|
मणिपुर
|
169
|
4
|
0
|
0
|
|
23
|
मेघालय
|
409
|
41
|
0
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
140
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
नागालैंड
|
109
|
6
|
0
|
0
|
|
26
|
ओडिशा
|
1368
|
367
|
47
|
0
|
|
27
|
पुदुचेरी
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
8179
|
1724
|
1404
|
5
|
|
29
|
राजस्थान
|
13184
|
3965
|
2435
|
4
|
|
30
|
सिक्किम
|
279
|
0
|
4
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
24188
|
7924
|
3714
|
678
|
|
32
|
तेलंगाना
|
4809
|
894
|
315
|
0
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
31
|
8
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
30140
|
18108
|
13148
|
251
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
1839
|
342
|
507
|
5
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
6203
|
334
|
233
|
0
|
|
कुल
|
177511
|
44626
|
28464
|
1188
|
अनुबंध -VI
|
साल 2021-22 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण।
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जांचे गए नमूनों की संख्या
|
मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या
|
दीवानी मामले
|
आ आपराधिक मामले
|
|
जुर्माने के साथ निपटाए गए
|
दोषसिद्धि की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
850
|
4
|
5
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
5290
|
533
|
484
|
6
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
108
|
2
|
0
|
0
|
|
4
|
असम
|
520
|
67
|
5
|
0
|
|
5
|
बिहार
|
555
|
17
|
75
|
0
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
388
|
28
|
60
|
1
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
1436
|
180
|
90
|
6
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
234
|
0
|
7
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
1956
|
218
|
89
|
27
|
|
10
|
गोवा
|
200
|
14
|
2
|
0
|
|
11
|
गुजरात
|
13663
|
824
|
668
|
14
|
|
12
|
हरियाणा
|
4235
|
1182
|
78
|
21
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
1745
|
308
|
249
|
0
|
|
14
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
8109
|
1735
|
1931
|
4
|
|
15
|
झारखंड
|
175
|
85
|
42
|
8
|
|
16
|
कर्नाटक
|
5844
|
150
|
125
|
0
|
|
17
|
केरल
|
7855
|
925
|
237
|
10
|
|
18
|
लद्दाख
|
47
|
19
|
12
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
16059
|
2900
|
2030
|
72
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
9580
|
1454
|
787
|
12
|
|
22
|
मणिपुर
|
236
|
3
|
1
|
1
|
|
23
|
मेघालय
|
70
|
5
|
0
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
नागालैंड
|
127
|
14
|
0
|
0
|
|
26
|
ओडिशा
|
1168
|
260
|
52
|
0
|
|
27
|
पुदुचेरी
|
5
|
2
|
2
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
6768
|
1059
|
0
|
8
|
|
29
|
राजस्थान
|
10386
|
2891
|
626
|
1
|
|
30
|
सिक्किम
|
66
|
5
|
0
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
16363
|
3778
|
2884
|
360
|
|
32
|
तेलंगाना
|
3077
|
353
|
77
|
0
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
31
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
21987
|
13153
|
8585
|
118
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
2511
|
560
|
182
|
1
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
2701
|
207
|
52
|
1
|
|
कुल
|
144345
|
32935
|
19437
|
671
|
***
पीके/केसी/आरकेजे
(रिलीज़ आईडी: 2290884)
आगंतुक पटल : 18