स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

छोटे खाद्य विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग नियमों का पालन और उन्हें औपचारिक रूप देने के लिए उठाए गए कदम


खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 74.33 लाख से अधिक सक्रिय खाद्य व्यवसाय लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए गए

एफएसएसएआई ने स्थायी वैधता, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निःशुल्क पंजीकरण और तत्काल लाइसेंसिंग के माध्यम से  लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाया है

सरकार मानित पंजीकरण ('डीम्ड रजिस्ट्रेशन') और सरलीकृत लाइसेंसिंग सुधारों के माध्यम से खाद्य व्यवसायों के औपचारिकरण को बढ़ावा देती है

2.23 लाख से अधिक खाने के सैंपल की जांच की गई; 2025-26 में 40,000 से अधिक सैंपल तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 6:12PM by PIB Delhi

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, नियामक अनुपालन को सरल बनाने और खाद्य व्यवसायों के औपचारिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।

एफएसएसएआई की जिम्मेदारी है कि वह खाने-पीने की चीजों के लिए विज्ञान पर आधारित मानक तय करे और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करे, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को लागू करना और उसका पालन सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अनौपचारिक, छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को औपचारिक खाद्य सुरक्षा और लाइसेंसिंग ढांचे के तहत आने के लिए सुविधा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए एफएसएसए आई ने निम्नलिखित प्रमुख उपायों को लागू किया हैः

नगर निगम और नगर वेंडिंग समिति के साथ पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए दोहरी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, फेरीवालों, फूड ट्रकों, गाड़ियों और इसी तरह के खाद्य व्यवसायों के डीम्ड पंजीकरण का प्रावधान करना है।

स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और फेरीवालों को एफएसएसएआई पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। नए पंजीकरण और नवीकरण दोनों के लिए पात्र वेंडर 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।

एफबीओ पर नियामक बोझ को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई ने लाइसेंस और पंजीकरण के लिए स्थायी वैधता की शुरुआत की है। पहले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को समय-समय पर रिन्यू कराना पड़ता था, जिनकी वैलिडिटी एक से पांच साल तक होती थी। नए नियमों के तहत, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे। इससे समय-समय पर रिन्यू कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी, साथ ही एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बने नियमों और रेगुलेशन का पालन भी सुनिश्चित होगा।

28 जून 2024 से कुछ कम जोखिम वाले फूड बिजनेस जैसे कि थोक विक्रेता, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टर, बिना एटमॉस्फेरिक कंट्रोल वाले स्टोरेज (वायुमंडलीय नियंत्रण के बिना भंडारण), इंपोर्टर, फूड वेंडिंग एजेंसियां, डायरेक्ट सेलर और मर्चेंट-एक्सपोर्टर के लिए लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन तुरंत जारी करने की सुविधा लागू कर दी गई है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी सक्रिय लाइसेंस और पंजीकरण का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में देश भर में (राज्य-वार) सभी मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण क्रमशः अनुबंध-II, III, IV, V और VI में दिया गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुबंध-I

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी सक्रिय लाइसेंस और पंजीकरण का राज्य-वार विवरण (30.06.2026 तक)

क्रम संख्या

राज्य

केंद्रीय लाइसेंस

राज्य लाइसेंस

पंजीकरण

1

अंडमान व  निकोबार द्वीप समूह

13

1834

8737

2

आंध्र प्रदेश

2380

39184

103029

3

अरुणाचल प्रदेश

61

6111

11644

4

असम

1615

16163

78420

5

बिहार

1114

36130

72825

6

चंडीगढ़

342

3127

2052

7

छत्तीसगढ़

647

19293

111373

8

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

104

1662

6245

9

दिल्ली

6507

33195

111424

10

गोवा

335

4172

32852

11

गुजरात

13124

76851

225963

12

हरियाणा

4602

27326

87196

13

हिमाचल प्रदेश

812

9772

109128

14

जम्मू और कश्मीर

430

12247

134912

15

झारखंड

427

11304

71266

16

कर्नाटक

4674

77646

332358

17

केरल

3736

63275

408067

18

लद्दाख

10

554

8343

19

लक्षद्वीप

2

75

2950

20

मध्य प्रदेश

2482

40440

351727

21

महाराष्ट्र

16816

187598

1015455

22

मणिपुर

32

1522

29941

23

मेघालय

75

2999

17357

24

मिजोरम

12

509

15622

25

नागालैंड

33

891

12308

26

ओडिशा

855

23816

109460

27

पुडुचेरी

200

2458

8424

28

पंजाब

2467

29829

126117

29

राजस्थान

3444

61357

583285

30

सिक्किम

28

864

12413

31

तमिलनाडु

8354

140204

711285

32

तेलंगाना

3066

35725

133951

33

त्रिपुरा

123

2160

15001

34

उत्तर प्रदेश

5794

120720

848562

35

उत्तराखंड

958

10479

67318

36

पश्चिम बंगाल

5331

61557

202291

 

कुल

91,005

11,63,049

6179301

 

 

अनुबंध -II

वर्ष 2025-2026 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण

क्रम संख्या

राज्य

जांचे गए नमूने

मानक के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या

दीवानी मामले

आपराधिक मामले

जुर्माने के साथ निपटाए गए

दोषसिद्धि की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0

0

0

0

2

आंध्र प्रदेश

5,798

429

196

16

3

अरुणाचल प्रदेश

191

10

1

0

4

असम

1,444

117

0

0

5

बिहार

1,850

94

25

0

6

चंडीगढ़

603

53

71

17

7

छत्तीसगढ़

2,065

214

200

2

8

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

151

0

0

0

9

दिल्ली

1,684

109

32

16

10

गोवा

2,492

321

12

0

11

गुजरात

11,903

824

842

65

12

हरियाणा

2,335

723

1,424

116

13

हिमाचल प्रदेश

1,589

321

359

9

14

जम्मू एवं कश्मीर

6,546

664

1,368

14

15

झारखंड

1,281

356

73

0

16

कर्नाटक

13,349

537

248

33

17

केरल

16,746

1,863

1,026

330

18

लद्दाख

519

26

12

0

19

लक्षद्वीप

0

0

0

0

20

मध्य प्रदेश

12,448

757

1,790

32

21

महाराष्ट्र

7,694

1,335

2,445

8

22

मणिपुर

570

0

1

0

23

मेघालय

388

22

0

0

24

मिजोरम

198

1

0

0

25

नागालैंड

238

13

0

0

26

ओडिशा

1,110

61

0

0

27

पुदुचेरी

388

84

0

0

28

पंजाब

7,809

1,031

723

25

29

राजस्थान

17,325

4,594

2,695

31

30

सिक्किम

418

7

6

0

31

तमिलनाडु

44,603

3,984

1,359

857

32

तेलंगाना

3,576

398

0

0

33

त्रिपुरा

304

14

0

0

34

उत्तर प्रदेश

39,519

20,427

14,890

342

35

उत्तराखंड

1,937

224

243

5

36

पश्चिम बंगाल

14,737

410

1,837

0

 

कुल

2,23,808

40,023

31,878

1,918

* वित्त वर्ष 2025–26 का डेटा अस्थायी है और आगे की लैब टेस्टिंग और अदालती कार्यवाही के नतीजों के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है।

 

अनुबंध -III

वर्ष 2024-2025 के दौरान मानकों के अनुरूप न होने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जांचे गए नमूनों की संख्या

मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या

दीवानी मामले

आपराधिक मामले

जुर्माने के साथ निपटाए गए

दोषसिद्धि की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

810

4

0

0

2

आंध्र प्रदेश

5984

514

464

8

3

अरुणाचल प्रदेश

125

9

7

0

4

असम

1705

234

0

0

5

बिहार

2863

124

25

0

6

चंडीगढ़

374

65

116

41

7

छत्तीसगढ़

2069

270

143

6

8

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

56

0

0

0

9

दिल्ली

2624

130

18

16

10

गोवा

1172

74

11

0

11

गुजरात

12387

901

859

91

12

हरियाणा

2233

500

599

59

13

हिमाचल प्रदेश

1587

293

471

0

14

जम्मू एवं कश्मीर

6955

651

1,239

29

15

झारखंड

364

138

52

0

16

कर्नाटक

9371

662

283

32

17

केरल

10767

1635

1,088

206

18

लद्दाख

417

45

38

0

19

लक्षद्वीप

0

0

0

0

20

मध्य प्रदेश

13920

1635

2,597

22

21

महाराष्ट्र

5403

1250

1,147

0

22

मणिपुर

126

1

2

0

23

मेघालय

388

5

0

0

24

मिजोरम

0

2

0

0

25

नागालैंड

223

11

0

0

26

ओडिशा

2282

273

27

0

27

पुदुचेरी

173

0

0

0

28

पंजाब

4131

748

333

8

29

राजस्थान

13840

3788

3,114

30

30

सिक्किम

254

0

0

0

31

तमिलनाडु

18071

2240

1,536

492

32

तेलंगाना

3347

324

125

0

33

त्रिपुरा

123

5

0

0

34

उत्तर प्रदेश

30380

16500

14,920

215

35

उत्तराखंड

1509

140

256

4

36

पश्चिम बंगाल

14502

1217

672

6

 

कुल

170535

34388

30142

1265

 

अनुबंध -IV

वर्ष 2023-24 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण

क्रम संख्या   

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जांचे गए नमूनों की संख्या

मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या

दीवानी मामले

     

आपराधिक मामले

 

 

 

 

जुर्माने के साथ निपटाए गए

दोषसिद्धि की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0

0

0

0

2

आंध्र प्रदेश

6439

472

646

8

3

अरुणाचल प्रदेश

501

11

2

0

4

असम

1139

125

0

0

5

बिहार

2806

126

79

0

6

चंडीगढ़

311

49

87

52

7

छत्तीसगढ़

1373

167

86

2

8

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

185

0

0

0

9

दिल्ली

3412

150

36

12

10

गोवा

599

16

17

0

11

गुजरात

15841

910

1701

65

12

हरियाणा

3485

856

593

47

13

हिमाचल प्रदेश

1618

401

376

2

14

जम्मू एवं कश्मीर

9057

750

1612

22

15

झारखंड

384

292

59

0

16

कर्नाटक

5492

286

75

16

17

केरल

10792

1304

854

134

18

लद्दाख

638

11

19

0

19

लक्षद्वीप

0

0

0

0

20

मध्य प्रदेश

13998

2022

1938

46

21

महाराष्ट्र

5087

1174

154

0

22

मणिपुर

168

3

0

0

23

मेघालय

123

7

0

0

24

मिजोरम

0

0

0

0

25

नागालैंड

138

3

3

0

26

ओडिशा

2003

252

0

0

27

पुदुचेरी

31

0

0

0

28

पंजाब

6041

929

1204

102

29

राजस्थान

18536

3493

2181

12

30

सिक्किम

231

0

0

0

31

तमिलनाडु

18146

2237

2195

478

32

तेलंगाना

6156

973

425

0

33

त्रिपुरा

87

0

0

0

34

उत्तर प्रदेश

27750

16183

14627

163

35

उत्तराखंड

1998

192

332

0

36

पश्चिम बंगाल

5948

414

285

0

 

कुल

170513

33808

29586

1161

 

अनुबंध -V

साल 2022-23 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण।

क्रम संख्या   

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जांचे गए नमूनों की संख्या

 

मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या

 

दीवानी मामले

     

आपराधिक मामले

जुर्माने के साथ निपटाए गए

दोषसिद्धि की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1200

46

58

0

2

आंध्र प्रदेश

3607

314

339

12

3

अरुणाचल प्रदेश

258

11

0

0

4

असम

602

99

0

0

5

बिहार

2935

92

39

0

6

चंडीगढ़

473

64

27

8

7

छत्तीसगढ़

1468

96

119

8

8

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

164

10

13

0

9

दिल्ली

3133

255

86

10

10

गोवा

699

103

11

0

11

गुजरात

14562

978

547

24

12

हरियाणा

4445

1425

915

35

13

हिमाचल प्रदेश

2720

729

93

1

14

जम्मू एवं कश्मीर

13502

1195

1592

15

15

झारखंड

943

370

44

8

16

कर्नाटक

3416

322

191

15

17

केरल

8533

1362

454

33

18

लद्दाख

220

6

23

0

19

लक्षद्वीप

0

0

0

0

20

मध्य प्रदेश

12507

2092

1908

71

21

महाराष्ट्र

11077

1340

198

5

22

मणिपुर

169

4

0

0

23

मेघालय

409

41

0

0

24

मिजोरम

140

0

0

0

25

नागालैंड

109

6

0

0

26

ओडिशा

1368

367

47

0

27

पुदुचेरी

0

0

0

0

28

पंजाब

8179

1724

1404

5

29

राजस्थान

13184

3965

2435

4

30

सिक्किम

279

0

4

0

31

तमिलनाडु

24188

7924

3714

678

32

तेलंगाना

4809

894

315

0

33

त्रिपुरा

31

8

0

0

34

उत्तर प्रदेश

30140

18108

13148

251

35

उत्तराखंड

1839

342

507

5

36

पश्चिम बंगाल

6203

334

233

0

कुल

177511

44626

28464

1188

 

 

अनुबंध -VI

साल 2021-22 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के खिलाफ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण।

क्रम संख्या   

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जांचे गए नमूनों की संख्या

 

मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या

 

दीवानी मामले

     

आपराधिक मामले

जुर्माने के साथ निपटाए गए

दोषसिद्धि की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

850

4

5

0

2

आंध्र प्रदेश

5290

533

484

6

3

अरुणाचल प्रदेश

108

2

0

0

4

असम

520

67

5

0

5

बिहार

555

17

75

0

6

चंडीगढ़

388

28

60

1

7

छत्तीसगढ़

1436

180

90

6

8

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

234

0

7

0

9

दिल्ली

1956

218

89

27

10

गोवा

200

14

2

0

11

गुजरात

13663

824

668

14

12

हरियाणा

4235

1182

78

21

13

हिमाचल प्रदेश

1745

308

249

0

14

जम्मू एवं कश्मीर

8109

1735

1931

4

15

झारखंड

175

85

42

8

16

कर्नाटक

5844

150

125

0

17

केरल

7855

925

237

10

18

लद्दाख

47

19

12

0

19

लक्षद्वीप

0

0

0

0

20

मध्य प्रदेश

16059

2900

2030

72

21

महाराष्ट्र

9580

1454

787

12

22

मणिपुर

236

3

1

1

23

मेघालय

70

5

0

0

24

मिजोरम

0

0

0

0

25

नागालैंड

127

14

0

0

26

ओडिशा

1168

260

52

0

27

पुदुचेरी

5

2

2

0

28

पंजाब

6768

1059

0

8

29

राजस्थान

10386

2891

626

1

30

सिक्किम

66

5

0

0

31

तमिलनाडु

16363

3778

2884

360

32

तेलंगाना

3077

353

77

0

33

त्रिपुरा

31

0

0

0

34

उत्तर प्रदेश

21987

13153

8585

118

35

उत्तराखंड

2511

560

182

1

36

पश्चिम बंगाल

2701

207

52

1

कुल

144345

32935

19437

671

***

पीके/केसी/आरकेजे


(रिलीज़ आईडी: 2290884) आगंतुक पटल : 18
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu