मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य उत्पादन
प्रविष्टि तिथि:
28 JUL 2026 4:07PM by PIB Delhi
भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पिछले छह वर्षों के दौरान भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की ₹21,461 करोड़ की मत्स्य विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें ₹9,571 करोड़ का केंद्रीय अंश शामिल है तथा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹6,206 करोड़ की राशि जारी की गई है। पिछले छह वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, केंद्रीय अंश तथा जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
पीएमएमएसवाई ने अपने कार्यान्वयन के पिछले पाँच वर्षों के दौरान मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य निर्यात को बढ़ाने तथा आजीविका एवं रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में मत्स्य उत्पादन 141.64 लाख टन (2019-20) से बढ़कर 197.75 लाख टन (2024-25) के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गया है। मत्स्य एवं जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में 58 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं तथा मत्स्य निर्यात ₹46,663 करोड़ (2019-20) से बढ़कर ₹73,890 करोड़ (2025-26) हो गया है। भारत सरकार के नीति आयोग ने अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन अध्ययन में मत्स्य क्षेत्र में पीएमएमएसवाई द्वारा उत्पन्न प्रभाव को रेखांकित करते हुए इसे जारी रखने की अनुशंसा की गई है। पीएमएमएसवाई को अपने वर्तमान स्वरूप में सितंबर, 2026 तक जारी रखा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान इस योजना के लिए ₹2500 करोड़ का केंद्रीय बजट आवंटित किया गया है।
भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों एवं मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनकी सौदेबाजी क्षमता बढ़ाने के लिए फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफएफपीओ) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने पिछले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान देश में 2195 एफएफपीओ के गठन के लिए ₹544.86 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें इनक्यूबेशन लागत, प्रबंधन लागत तथा इक्विटी अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।
***
अनुबंध-I
मत्स्य उत्पादन संबंधी विवरण: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत पिछले छह वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, केंद्रीय अंश तथा जारी की गई केंद्रीय निधियों का राज्य-वार विवरण
(₹ करोड़ में)
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
परियोजना लागत
|
केंद्रीय अंश
|
जारी की गई केंद्रीय निधि
|
केंद्रीय देयता
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
269.84
|
245.33
|
17.09
|
228.24
|
|
2
|
|
2,328.89
|
681.38
|
444.95
|
236.43
|
|
3
|
|
230.31
|
159.18
|
127.09
|
32.19
|
|
4
|
|
541.63
|
298.44
|
218.51
|
81.37
|
|
5
|
|
579.62
|
193.12
|
121.93
|
71.19
|
|
6
|
|
956.86
|
321.01
|
272.37
|
48.64
|
|
7
|
|
5.33
|
2.86
|
1.63
|
1.23
|
|
8
|
|
147.24
|
72.19
|
53.05
|
24.15
|
|
9
|
|
910.75
|
346.74
|
173.35
|
173.39
|
|
10
|
|
760.87
|
262.16
|
162.75
|
99.42
|
|
11
|
|
156.03
|
79.93
|
78.91
|
1.03
|
|
12
|
|
154.57
|
81.43
|
79.61
|
1.82
|
|
13
|
|
472.63
|
166.58
|
118.50
|
50.19
|
|
14
|
|
1,053.60
|
380.32
|
328.29
|
52.03
|
|
15
|
|
1,329.63
|
570.49
|
432.22
|
138.26
|
|
16
|
|
33.49
|
20.10
|
12.17
|
7.93
|
|
17
|
|
62.45
|
44.22
|
14.42
|
29.80
|
|
18
|
|
910.81
|
305.51
|
292.27
|
13.23
|
|
19
|
|
1,601.44
|
593.33
|
392.11
|
201.22
|
|
20
|
|
201.82
|
95.84
|
29.92
|
65.94
|
|
21
|
|
132.62
|
74.26
|
65.44
|
11.35
|
|
22
|
|
154.17
|
85.61
|
83.52
|
2.73
|
|
23
|
|
168.33
|
109.56
|
89.17
|
20.39
|
|
24
|
|
1,301.19
|
484.66
|
361.35
|
123.29
|
|
25
|
|
351.26
|
296.44
|
92.40
|
204.04
|
|
26
|
|
162.23
|
46.96
|
29.46
|
17.58
|
|
27
|
|
70.38
|
24.53
|
8.90
|
15.63
|
|
28
|
|
83.68
|
51.70
|
43.98
|
7.68
|
|
29
|
|
1,236.21
|
474.99
|
223.02
|
253.12
|
|
30
|
|
353.02
|
112.69
|
41.19
|
71.50
|
|
31
|
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
|
6.31
|
3.58
|
1.79
|
1.79
|
|
32
|
|
262.93
|
150.60
|
91.45
|
59.14
|
|
33
|
|
1,294.32
|
412.30
|
336.61
|
75.69
|
|
34
|
|
317.25
|
170.20
|
166.68
|
3.53
|
|
35
|
|
546.38
|
223.19
|
87.04
|
136.21
|
|
A
|
कुल (सीएसएस)
|
19,148.11
|
7,641.42
|
5,093.16
|
2,561.36
|
|
B
|
पीएमएमएसवाई का केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक
|
2,312.92
|
1,929.68
|
1,112.62
|
817.06
|
|
A+B
|
कुल (सीएसएस + सीएस)
|
21,461.03
|
9,571.09
|
6,205.78
|
3,378.42
|
***
पीके/केसी/पीके
(रिलीज़ आईडी: 2290878)
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