ग्रामीण विकास मंत्रालय
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विकसित ग्राम पंचायत योजना

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 6:27PM by PIB Delhi

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 16 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को भागीदारी आधारित योजना प्रक्रिया के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तैयार करनी होगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिए आवश्यक अनुमेय कार्यों की पहचान करती है और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करती है और ग्राम पंचायत इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वीजीपीपी तैयार करती है। तत्पश्चात् अनुमोदित वीजीपीपी को मध्यवर्ती एवं जिला पंचायत स्तरों पर समेकित किया जाता है, ताकि इस मिशन के अंतर्गत समग्र ब्लॉक एवं जिला योजनाएँ तैयार की जा सकें। युक्‍तधारा एक जीआईएस-आधारित योजना सहायक उपकरण है जो अनुमेय कार्यों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और योजना निर्माण में सहयोग लिए भू-स्थानिक जानकारी और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करके वैज्ञानिक योजना बनाने में अधिकृत पदाधिकारियों की सहायता करता है जिससे वीजीपीपी तैयार करने में सहायता मिलती है। युक्‍तधारा पोर्टल तक पहुँच केवल उन अधिकृत पदाधिकारियों को दी जाती है जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित परिचालन ढाँचे के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकार पर यह दायित्व है कि वह जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्मिक एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराए। इसमें रोज़गार सहायकों तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति भी शामिल है। इन कर्मचारियों के कार्य करने की पद्धति एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आती है।

क्षमता निर्माण को यह मंत्रालय अत्यधिक प्राथमिकता देता है ताकि वीबी-जी राम जी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर कैस्केडिंग प्रशिक्षण ढाँचे के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन प्रशिक्षणों में विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तैयार करना, प्रौद्योगिकी-सक्षम योजना तैयकर करना एवं युक्‍तधारा पोर्टल सहित निगरानी उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल, उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ, मानक संचालन प्रक्रियाएँ तथा डिजिटल शिक्षण संसाधन जैसे ई-सक्षम भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता की जा सके और भागीदारी आधारित योजना निर्माण को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा, क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुसार मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी दल भेजा जाता है।

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी के अंतर्गत योजना में संलग्न मेट को अर्ध-कुशल श्रमिकों की वेतन दर पर भुगतान किया जाता है, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा लागू वेतन अधिसूचनाओं के अनुसार अधिसूचित किया गया हो। मेट को देय वेतन दरों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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आर सी/ पीयू


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