वस्त्र मंत्रालय
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
प्रविष्टि तिथि:
28 JUL 2026 2:16PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत उन्नत करघों और सहायक उपकरणों, वर्कशेड के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था इकाइयों, उत्पाद एवं डिजाइन विकास आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में उन्नत करघों और सहायक उपकरणों, निर्मित वर्कशेड और प्रकाश व्यवस्था इकाइयों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।
सरकार हथकरघा उत्पादक कंपनियों (एचपीसी) के गठन और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती है जो हथकरघा बुनकरों को पेशेवर रूप से प्रबंधित, सदस्य-स्वामित्व वाले उद्यमों में संगठित करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।
रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का एक घटक है जिसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र को बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना है ताकि वे देश में लचीले और किफायती तरीके से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी की अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/उद्यमी को ऋण राशि का 20 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है। हथकरघा संगठनों को ऋण राशि का 20 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये है (प्रत्येक 100 बुनकर/श्रमिक के लिए 2.00 लाख रुपये)। हालांकि, केवल हथकरघा संगठन ही 3 वर्ष की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, जिस पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सब्सिडी 7 प्रतिशत तक सीमित है। हथकरघा संगठनों को दिए गए ऋण पर 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क भी प्रदान किया जाता है।
सहभागी बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता, जैसे मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से एक केंद्रीकृत ऑनलाइन दावा वितरण प्रणाली "हैंडलूम वीवर मुद्रा पोर्टल" विकसित की गई है। मार्जिन मनी लाभार्थियों के ऋण खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है और ब्याज सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंकों को सीधे हस्तांतरित की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए, पात्र हथकरघा बुनकर/श्रमिक को संबंधित भागीदार बैंक में भरा हुआ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। ऋण देने के लिए आवेदक की पात्रता की पुष्टि करना संबंधित बैंक का दायित्व है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 (30 जून, 2026 तक) के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की राज्य-वार संख्या और राशि नीचे दी गई है।
सरकारी विभागों को हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग के लिए लगभग 1.50 लाख बुनकर/हथकरघा संस्थाएं सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर पंजीकृत हैं। सरकार ने प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों, जिनमें जीआई टैग वाले उत्पाद भी शामिल हैं, के लिए एक समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में इंडिया हैंडमेड विकसित किया है, जिससे सत्यापित बुनकर और उत्पादक समूह सीधे उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेच सकें। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 (30 जून, 2026 तक) की अवधि में 5413 बुनकर इंडिया हैंडमेड प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए।
|
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत किए गए करघों और सहायक उपकरणों, वर्कशेडों के निर्माण और प्रकाश व्यवस्था इकाइयों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण
|
|
क्रमांक
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
उन्नत करघों और सहायक उपकरणों की संख्या
|
व्यक्तिगत वर्कशेडों की संख्या
|
प्रकाश इकाइयों की संख्या
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
4184
|
709
|
625
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
523
|
155
|
526
|
|
3
|
असम
|
1096
|
694
|
0
|
|
4
|
बिहार
|
89
|
87
|
42
|
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
2429
|
59
|
0
|
|
6
|
गुजरात
|
226
|
0
|
15
|
|
7
|
हरियाणा
|
56
|
7
|
0
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
364
|
251
|
76
|
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
झारखंड
|
224
|
88
|
262
|
|
11
|
कर्नाटक
|
3044
|
18
|
95
|
|
12
|
केरल
|
3756
|
464
|
697
|
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
0
|
60
|
0
|
|
14
|
महाराष्ट्र
|
236
|
51
|
219
|
|
15
|
मणिपुर
|
25002
|
368
|
450
|
|
16
|
मेघालय
|
0
|
60
|
0
|
|
17
|
मिजोरम
|
30
|
170
|
0
|
|
18
|
नगालैंड
|
200
|
17
|
0
|
|
19
|
ओडिशा
|
60
|
0
|
160
|
|
20
|
पंजाब
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
राजस्थान
|
142
|
54
|
76
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
5466
|
581
|
348
|
|
23
|
तेलंगाना
|
1391
|
73
|
16
|
|
24
|
त्रिपुरा
|
210
|
27
|
0
|
|
25
|
उत्तर प्रदेश
|
127
|
76
|
142
|
|
26
|
उत्तराखंड
|
36
|
39
|
0
|
|
27
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
108
|
0
|
|
|
कुल
|
48891
|
4216
|
3749
|
|
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत ऋणों की संख्या और ऋण राशि (30 जून, 2026 तक)
|
|
एस.एन.
|
राज्य का नाम
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
2026-27
|
|
स्वीकृत ऋण की संख्या
|
ऋृण
स्वीकृत राशि (रु.
(लाख में)
|
स्वीकृत ऋण की
संख्या
|
ऋृण
स्वीकृत राशि (रु.
(लाख में)
|
स्वीकृत ऋण की
संख्या
|
ऋृण
स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
|
स्वीकृत ऋण की
संख्या
|
ऋृण
स्वीकृत राशि (रु.
(लाख में)
|
स्वीकृत ऋण की
संख्या
|
ऋृण
स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
|
स्वीकृत ऋण की
संख्या
|
ऋृण
स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
|
|
1
|
आंध्र
प्रदेश
|
3409
|
2067.12
|
1318
|
907.40
|
1712
|
1566.80
|
2528
|
2489.03
|
1645
|
1702.39
|
102
|
123.15
|
|
2
|
बिहार
|
0
|
0.00
|
75
|
46.75
|
35
|
35.90
|
0
|
0.00
|
9
|
9.50
|
0
|
0.00
|
|
3
|
गोवा
|
0
|
0.00
|
1
|
0.45
|
0
|
0.00
|
1
|
1.90
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
4
|
हिमाचल
प्रदेश
|
0
|
0.00
|
1
|
1.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
5
|
जम्मू और कश्मीर
|
781
|
704.91
|
947
|
983.90
|
627
|
794.59
|
365
|
521.58
|
281
|
437.10
|
63
|
93.94
|
|
6
|
कर्नाटक
|
14
|
7.90
|
65
|
54.23
|
105
|
52.50
|
199
|
106.91
|
78
|
38.55
|
0
|
0.00
|
|
7
|
केरल
|
165
|
86.00
|
335
|
180.80
|
197
|
121.50
|
185
|
100.50
|
333
|
220.82
|
168
|
130.75
|
|
8
|
मध्य
प्रदेश
|
44
|
95.40
|
88
|
233.50
|
0
|
0.00
|
102
|
158.00
|
44
|
21.90
|
4
|
2.00
|
|
9
|
महाराष्ट्र
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
3
|
8.04
|
0
|
0.00
|
|
10
|
ओडिशा
|
20
|
13.20
|
5
|
4.00
|
1
|
0.50
|
31
|
26.50
|
2
|
2.00
|
0
|
0.00
|
|
11
|
पुदुचेरी
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
1
|
1.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
12
|
पंजाब
|
0
|
0.00
|
2
|
0.50
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
13
|
राजस्थान
|
4
|
2.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
14
|
तमिलनाडु
|
4742
|
2345.61
|
4051
|
2084.81
|
4575
|
2566.74
|
5203
|
3100.38
|
3509
|
2086.96
|
503
|
295.50
|
|
15
|
तेलंगाना
|
243
|
291.90
|
752
|
508.84
|
472
|
584.71
|
160
|
152.41
|
1
|
1.00
|
47
|
46.54
|
|
16
|
उत्तर
प्रदेश
|
72
|
57.92
|
81
|
77.81
|
86
|
102.62
|
70
|
96.15
|
8
|
9.58
|
0
|
0.00
|
|
17
|
पश्चिम
बंगाल
|
10
|
4.75
|
18
|
8.50
|
12
|
4.75
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
18
|
असम
|
22
|
12.75
|
29
|
15.60
|
29
|
11.20
|
324
|
208.80
|
428
|
137.20
|
80
|
56.50
|
|
19
|
मणिपुर
|
0
|
0.00
|
21
|
10.50
|
62
|
31.00
|
42
|
21.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
|
कुल
|
9526
|
5689.46
|
7789
|
5118.59
|
7913
|
5872.81
|
9211
|
6984.16
|
6341
|
4675.04
|
967
|
748.38
|
वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में यह जानकारी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
******
पीके/केसी/एचएन/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2290474)
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