संचार मंत्रालय
ट्राई द्वारा अधिसूचित सरकारी नीतियों और नियामक रूपरेखा के परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए भारत में मोबाइल सेवाओं का टैरिफ दुनिया के सबसे कम टैरिफों में से एक है
ट्राई, सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की नियमित निगरानी करके दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है
ट्राई चयनित मार्गों पर वाहन चालन परीक्षण करके सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है
प्रविष्टि तिथि:
25 MAR 2026 5:24PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997; भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दूरसंचार सेवाओं की दरें घोषित करने का अधिकार देता है। वर्तमान टैरिफ रूपरेखा के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और पट्टे पर लिया गया सर्किट जैसी सेवाओं के अलावा, मोबाइल और डेटा सेवाओं के लिए टैरिफ रियायत के अंतर्गत है। सेवा प्रदाता बाजार स्थिति की अपनी समझ और अन्य व्यावसायिक विचारों के आधार पर टैरिफ डिजाइन और पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मौजूदा नियामक प्रावधानों का पालन करने के अधीन है। बाजार में प्रतिस्पर्धा मौजूद है और सरकार की नीतियों और ट्राई द्वारा घोषित नियामक रूपरेखा के परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए भारत में मोबाइल सेवाओं का टैरिफ दुनिया के सबसे कम टैरिफों में से एक है।
ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (v) में ट्राई को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।
मोबाइल सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -
I. ट्राई ने सेवा गुणवत्ता संबंधी विभिन्न मानक निर्धारित किये हैं, जिनके तहत ट्राई सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। इसके लिए ट्राई द्वारा सेवा प्रदाताओं से आवधिक निष्पादन निगरानी रिपोर्टों का संग्रह किया जाता है।
II. उक्त रिपोर्टें प्रत्येक लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए तिमाही आधार पर ट्राई को प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि मोबाइल सेवाओं के लिए रिपोर्टें मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।
III. जहाँ भी सेवा की गुणवत्ता के मानक पूरे नहीं होते हैं, ट्राई संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगता है और सेवा प्रदाताओं के जवाब पर विचार करने के बाद, ट्राई द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय दंड लगाता है।
IV. ट्राई अपने अधिकारियों या स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से इन रिपोर्टों की समीक्षा भी करता है।
V. इसके अतिरिक्त, ट्राई गुणवत्ता की जांच के लिए चयनित मार्गों पर वाहन चालन परीक्षण (ड्राइव टेस्ट) आयोजित करके मूल्यांकन करता है, यह कार्य अपने अधिकारियों या स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।
VI. ट्राई हितधारकों की जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर समीक्षा, सेवा की गुणवत्ता और वाहन चालन परीक्षण के परिणाम प्रकाशित करता है।
ट्राई के पहुँच (एक्सेस) (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा के गुणवत्ता मानक, 2024 दिनांक 02.08.2024 में सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भी क्यूओएस पैरामीटर के निर्धारित मानक का पालन न किए जाने की स्थिति में वित्तीय दंड (एफडी) लगाने का प्रावधान है।
नियमों के अनुसार, सेवा प्रदाता पहले उल्लंघन के लिए प्रत्येक मानक के संदर्भ में अधिकतम एक लाख रुपये देने का उत्तरदायी होगा: दूसरे लगातार उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये और उसके बाद होने वाले प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए तीन लाख रुपये।
तदनुसार, जहाँ भी सेवा गुणवत्ता के मानक पूरे नहीं किए जाते हैं, संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता के जवाब पर विचार करने के बाद, क्यूओएस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उन क्यूओएस मापदंडों के लिए सेवा प्रदाता पर वित्तीय दंड लगाए जाते हैं, जिनका अनुपालन नहीं किया गया है।
यह जानकारी संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
पीके/केसी/जेके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2245306)
आगंतुक पटल : 54