पंचायती राज मंत्रालय
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गोवा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत धनराशि जारी की गई

प्रविष्टि तिथि: 19 MAR 2026 3:31PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान गोवा में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए 15.77 करोड़ रुपये के बंधित अनुदान की दूसरी किस्त दी गई है। यह धनराशि राज्य की सभी पात्र 2 जिला पंचायतों (डीपी) और 170 ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बंधित अनुदान की पहली किस्त का रोका गया 2.84 करोड़ रुपये हिस्सा भी अतिरिक्त पात्र 2 जिला पंचायतों और 3 ग्राम पंचायतों के लिए जारी कर दिया गया है।

 

केन्द्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को इन अनुदानों की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदानों को एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी करने की सिफारिश की जाती है। अबंधित अनुदानों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर। बंधित अनुदानों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं: (ए) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन और (बी) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

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पीके/केसी/आईएम/एमप


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