सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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अटल वयो अभ्युदय योजना

प्रविष्टि तिथि: 18 MAR 2026 5:15PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) का संचालन करता है। इस एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पात्र गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है। इन परियोजनाओं में वरिष्ठ नागरिक गृह (सीनियर सी एच), सतत देखभाल गृह (सीसीएच), मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ (एमएमयू), फिजियोथेरेपी इकाइयाँ और क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) शामिल हैं।

हेल्प एज इंडिया को आईपीएसआरसी के अंतर्गत एक आरआरटीसी के रूप में नामित किया गया है। ये आरआरटीसी वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता और समर्थन के लिए, हितधारकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने, अनुसंधान और प्रलेखन, डेटाबेस विकास, परियोजनाओं का निरीक्षण और निगरानी करने और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे कार्य करते हैं, ताकि वृद्धों की देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आरआरटीसी को प्रतिवर्ष 19.58 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। एज वेल फाउंडेशन को अव्यय योजना के किसी भी घटक के अंतर्गत अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

मंत्रालय अपनी परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के माध्यम से आईपीएसआरसी के अंतर्गत समर्थित परियोजनाओं की प्रामाणिकता और सुचारू संचालन को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर क्षेत्र निरीक्षण करता है। कार्यान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्तमान में अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/जेएस

 


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