संचार मंत्रालय
ट्राई ने परामर्श के लिए “दूरसंचार वाणिज्यिक संचार वरीयता (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 का मसौदा” जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
13 MAR 2026 7:54PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज परामर्श के लिए “दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026” का मसौदा जारी किया।
अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या को रोकने के लिए, ट्राई ने 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर, 2018) जारी किया था, जिसने वाणिज्यिक संचार को विनियमित करने के लिए एक ढांचा तैयार किया था। टीसीसीसीपीआर, 2018 को 21 दिसंबर, 2018 को संशोधित किया गया था और इसके बाद, दूसरा संशोधन 12 फरवरी, 2025 को किया गया था।
विभिन्न वार्ताओं के दौरान हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर और हाल के घटनाक्रमों, जैसे- प्रमुख एक्सेस प्रदाताओं द्वारा यूसीसी की एआई-आधारित पहचान के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करने और नियामक ढांचे को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए कुछ नए प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई है।
दूरसंचार वाणिज्यिक संचार वरीयता का मसौदा ट्राई (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 को ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया है। मसौदा संशोधन में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां और यदि कोई प्रति-टिप्पणी हो तो उसे निर्धारित प्रारूप में 12 अप्रैल, 2026 और 27 अप्रैल, 2026 तक advqos@trai.gov.in पर इमेल द्वारा भेजा जा सकता है।
किसी भी स्पष्टीकरण और जानकारी के लिए, सलाहकार (क्यूओएस-2) श्री दीपक शर्मा से advqos@trai.gov.in या +91-11-20907760 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/जेएस
(रिलीज़ आईडी: 2239946)
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