इस्पात मंत्रालय
भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप में बकाया विद्युत बिल वसूली हेतु सख्त कार्रवाई प्रारंभ
प्रविष्टि तिथि:
18 FEB 2026 7:00PM by PIB Raipur
भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप प्रशासन ने दुकानों एवं आवासीय क्वार्टरों के लंबित विद्युत बिलों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यह कदम विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा नियमानुसार राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
टाउनशिप प्रशासन के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अंतर्गत विद्युत बिल का भुगतान न करना कानून का उल्लंघन है। इसी क्रम में संबंधित दुकानदारों, निवासियों एवं अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को विधिवत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा न करने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर और सख्ती के साथ जारी रहेगी।
विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कंपनी को बकाया भुगतान की स्थिति में विद्युत आपूर्ति काटने का विधिक अधिकार प्राप्त है। नियमों के अनुपालन में कुछ प्रमुख दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उनकी विद्युत आपूर्ति भी विच्छेदित की जा चुकी है।
टाउनशिप प्रशासन ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने लंबित विद्युत बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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आरडीजे/बीटी
(रिलीज़ आईडी: 2229807)
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