ग्रामीण विकास मंत्रालय
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विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम का कार्यान्वयन

प्रविष्टि तिथि: 10 FEB 2026 5:51PM by PIB Delhi

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

यह बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय एवं मानव संसाधन विकास (एनआरईजीएस) के अंतर्गत 100 दिनों के मजदूरी रोजगार के प्रावधान की तुलना में नए अधिनियम के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनमें किसान भी शामिल हैं, के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि निर्धारित समय के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस प्रकार, रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।

इसके अलावा, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसे जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी गतिविधियों और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के कार्यों के चार विषयगत कार्य क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बनाया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाने वाले कई कार्य कृषि इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। यह अधिनियम कृषि के चरम मौसमों के दौरान श्रम उपलब्धता को सुगम बनाकर किसानों का समर्थन करता है। यह सर्वविदित है कि बुवाई और कटाई के चरम समयों के दौरान किसानों को अक्सर श्रम की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए, राज्यों को कृषि के चरम मौसमों के दौरान एक वर्ष में कुल 60 दिनों की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है, जब कार्यक्रम के कार्यों को रोका जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और किसानों को जरूरत के समय श्रम सहायता प्राप्त हो। यह प्रावधान कृषि समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।

नए अधिनियम में जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जो कृषि के लिए मूलभूत है। तालाबों, बांधों, कृषि तालाबों, नहरों, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं और सूक्ष्म सिंचाई सहायता प्रणालियों जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इन उपायों से सिंचाई का दायरा बढ़ेगा, अनियमित वर्षा पर निर्भरता कम होगी और फसलों की मजबूती में सुधार होगा। यह दृष्टिकोण न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के लिए भी है।

इस अधिनियम में यह भी स्वीकार किया गया है कि किसानों की चुनौतियाँ केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं हैं। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, अनुमत कार्यों में खेत स्तर पर भंडारण, गोदाम, ग्रामीण हाट और शीत भंडारण अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है। ये सुविधाएँ किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, मजबूरी में बिक्री से बचने और बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार होता है।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिमों का सामना करने के लिए भी कार्य करता है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, तटबंध, जल संरक्षण, आपदा आश्रय स्थल और आपदा के बाद पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इससे गांवों और कृषि भूमि की मजबूती बढ़ती है और साथ ही संकट के समय रोजगार भी उत्पन्न होता है।

नए अधिनियम में कृषि से जुड़े विविध आजीविका के साधनों को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें पशुपालन, मत्स्य पालन, वर्मी-कंपोस्टिंग, नर्सरी, बागवानी और मूल्यवर्धन गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे किसानों को कई स्रोतों से आय बढ़ाने, स्थानीय अवसर पैदा करने, संकटग्रस्त पलायन को कम करने और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।                                                             

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी [विकसित भारत-जी राम जी] शुरू होने के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी योजनाओं को अधिसूचित करेंगे और उनका कार्यान्वयन शुरू करेंगे।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एमकेएस


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