कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
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पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कंपनियों द्वारा दाखिल की गई विकास से संबंधित सीएसआर व्यय की वार्षिक फाइलिंग का कुल योग 1,44,159 करोड़ रुपये से अधिक का रहा

प्रविष्टि तिथि: 10 FEB 2026 7:12PM by PIB Delhi

सरकार, कंपनियों द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में दर्ज कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय का एक केन्द्रीय डेटाबेस रखती है। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दर्ज किए गए सीएसआर व्यय से संबंधित सभी डेटा, जिसमें राज्यवार, वर्षवार, कंपनीवार और परियोजनावार डेटा शामिल है, www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय के प्रमाणीकरण और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय के लेखापरीक्षा आदि से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपने उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराना होगा जिनका व्यय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों। सीएसआर गतिविधियों, प्रभाव मूल्यांकन आदि का विवरण सभी कंपनियों द्वारा ‘सीएसआर से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट’ में, जिसमें सीएसआर से संबंधित वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है, कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सीएसआर कानूनी ढांचे में सीएसआर निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है और अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार, सीएसआर की अनिवार्यता वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों पर खर्च करना होगा। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के विकास से जुड़े सीएसआर व्यय इस प्रकार हैं:

 

वित्तीय वर्ष

सीएसआर राशि (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष  2019-20

24,965.82

वित्तीय वर्ष  2020-21

26,210.95

वित्तीय वर्ष  2021-22

27,141.45

वित्तीय वर्ष  2022-23

30,932.08

वित्तीय वर्ष  2023-24

34,908.75

यह जानकारी कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/आर

 


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