जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत ऋण
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2026 2:09PM by PIB Delhi
जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यमशीलता की पहलों को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुगम बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो लघु वन उपज/गैर-लघु वन उपज के मूल्यवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। प्रत्येक वीडीवीके में लगभग 15 वन धन स्वयं सहायता समूह होते हैं और इनमें अधिकतम 300 सदस्य हो सकते हैं। राज्य सरकारों को वीडीवीके स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कच्चे माल, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, टूल किट एवं मशीनरी, मेंटरिंग शुल्क, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, परिवहन, भंडारण आदि पर होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 15.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत वीडीवीके सदस्यों को ऋण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि, वीडीवीके सदस्यों को एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण, पीएमएफएमई आदि जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता करने के प्रयास किए जाते हैं। अब तक, तमिलनाडु राज्य में, पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत 2400 सदस्यों वाले 8 वीडीवीके की स्थापना के लिए 120 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि अन्य राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ( पीएम जनमान) योजना के तहत 2403 सदस्यों वाले 37 कमजोर जनजातीय समुदायों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 120.15 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पीएम जेवीएम और पीएम जनमन के तहत तमिलनाडु में वीडीवीके की जिलावार स्वीकृति अनुलग्नक में दी गई है ।
योजना की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय प्रत्येक वीडीवीके को प्रदान की जाने वाली अधिकतम धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है। बढ़ी हुई वित्तीय व्यवस्था में कार्यशील पूंजी, अवसंरचना निधि और वीडीवीके सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे।
प्रधान मंत्री वन धन योजना के अंतर्गत ऋणों के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को उत्तर देने के लिए लोसअप्र संख्या 1146 के भाग (क) से (ई) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
पीएमजेवीएम के अंतर्गत तमिलनाडु के जिलेवार विवरण
|
क्रम संख्या
|
जिला
|
स्वीकृत वीडीवीके की संख्या
|
स्वीकृत निधि (लाख रुपये में)
|
परिचालन में वीडीवीके की संख्या
|
बिक्री (लाख रुपये में)
|
|
1
|
सेलम
|
3
|
45
|
2
|
9.90
|
|
2
|
तिरुपथुर
|
1
|
15
|
1
|
29.82
|
|
3
|
तिरुवनमलाई
|
3
|
45
|
3
|
198.41
|
|
4
|
वेल्लोर
|
1
|
15
|
1
|
8.65
|
|
कुल
|
8
|
120
|
7
|
246.78
|
तमिलनाडु में पीएम-जनमन के अंतर्गत जिलावार विवरण
|
क्रम संख्या
|
जिला
|
स्वीकृत वीडीवीके की संख्या
|
स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)
|
परिचालन में वीडीवीके की संख्या
|
बिक्री (लाख रुपये में)
|
|
1
|
अरियालुर
|
5
|
13.05
|
5
|
11.31
|
|
2
|
चेंगलपट्टू
|
2
|
5.35
|
2
|
1.16
|
|
3
|
कोयंबटूर
|
10
|
29.2
|
8
|
0.47
|
|
4
|
नमक्कल
|
4
|
12
|
4
|
0.21
|
|
5
|
नीलगिरि
|
6
|
31.4
|
4
|
50.96
|
|
6
|
तिरुपथुर
|
2
|
6.7
|
2
|
0.21
|
|
7
|
तिरुवनमलाई
|
8
|
22.45
|
4
|
0.21
|
|
कुल
|
37
|
120.15
|
29
|
64.53
|
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पीके/केसी/पीएस
(रिलीज़ आईडी: 2223984)
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