कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
निवेशकों के कम मूल्य वाले दावों के लिए धनवापसी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु आईईपीएफए (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए
इस प्रस्ताव का उद्देश्य कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निपटान की समयसीमा को घटाकर 30 दिन करना है, ताकि निवेशकों को त्वरित और बिना किसी व्यवधान के धन वापसी की जा सके
प्रविष्टि तिथि:
29 JAN 2026 1:29PM by PIB Delhi
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य निवेशकों के लिए वापसी प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सुदृढ़ बनाना है।
प्रस्तावित संशोधन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल बनाने, समयसीमा कम करने और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए गए अप्राप्त लाभांश, शेयरों, परिपक्व जमाओं, डिबेंचरों और अन्य पात्र राशियों से संबंधित दावों के प्रसंस्करण में दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित हैं।
प्रस्तावित सुधारों की एक प्रमुख विशेषता संबंधित कंपनियों द्वारा सत्यापन के आधार पर कम मूल्य वाले दावों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की शुरुआत है। कम मूल्य वाले दावों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
- 5 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य वाले भौतिक शेयर
- 15 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य वाले डिमटेरियलाइज्ड शेयर
- 10,000 रूपए तक के लाभांश का दावा किया जा सकता है।
ऐसे दावों के लिए, प्राधिकरण कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए, निपटान की समय सीमा को घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव करता है, जिससे निवेशकों को तेजी से और बिना किसी परेशानी के धन वापसी संभव हो सकेगी।
इन संशोधनों में प्रक्रियात्मक स्पष्टता को बढ़ाने, दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने, कंपनियों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करने और अस्वीकृति के मामलों में दावेदारों के लिए एक औपचारिक अपील तंत्र शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
आईईपीएफए सभी इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने और मसौदा नियमों पर अपने सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह परामर्श प्रक्रिया प्राधिकरण के उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य धनवापसी ढांचे को अधिक निवेशक-केंद्रित, कुशल और उत्तरदायी बनाना है।
प्रस्तावित संशोधनों का विस्तृत विवरण देने वाला परामर्श पत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/आईईपीएफए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। परामर्श सूचना में उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं।
आईईपीएफए को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें दावा न किए गए लाभांश, शेयर, परिपक्व जमा राशि, डिबेंचर और कोष में हस्तांतरित अन्य राशियों की वापसी शामिल है। यह सूचित वित्तीय निर्णय लेने को बढ़ावा देने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान भी चलाता है।
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पीके/केसी/एसएस/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2220793)
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