कोयला मंत्रालय
वाशरी अपशिष्ट के निपटान प्रक्रिया का सरलीकरण
प्रविष्टि तिथि:
18 DEC 2025 6:13PM by PIB Delhi
सुधारों को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, कोयला मंत्रालय ने कोयला वाशरी रिजेक्ट्स के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपाय किए हैं। ये उपाय प्रक्रियागत आवश्यकताओं को कम करने, व्यापार करने की सुगमता बढ़ाने और वाशरी रिजेक्ट्स के समयबद्ध एवं कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने का कार्य पर्यावरणीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए करना चाहता है।
वर्तमान में, कोयला वाशरियों से प्राप्त कोयला वाशरी रिजेक्ट्स का निपटान कोयला मंत्रालय द्वारा 27.05.2021 को जारी नीति के अनुसार किया जाता है, जो वाशरी निष्पादन के हैंडलिंग एवं निपटान के लिए है। ये निष्पादन प्राथमिकता के क्रम में निपटाए जाते हैं, जिसमें पहली प्राथमिकता ऊर्जा निष्कर्षण के लिए वाशरी रिजेक्ट्स के उपयोग को दी जाती है। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप है, जो 1500 kcal/kg या इससे अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले ठोस अपशिष्टों से ऊर्जा निष्कर्षण की आवश्यकता करता है।
दूसरी प्राथमिकता निर्माण सामग्री के स्थानापन्न, भूमि पुनरुद्धार, ईंट निर्माण या किसी अन्य वैकल्पिक लाभकारी उपयोग के लिए है।
यदि उपरोक्त दोनों विकल्प सफल नहीं होते, तो अंतिम विकल्प पर्यावरण अनुकूल तरीके से खदान शून्यों या निचले इलाकों में वाशरी रिजेक्ट्स को डंप करना है।
उपरोक्त तीनों विकल्पों में वाशरी रिजेक्ट्स के निपटान के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) की पूर्व अनुमति आवश्यक थी और इसके लिए सीसीओ में कुछ प्रक्रियागत समय लगता था।
व्यापार करने की सुगमता को ध्यान में रखकर सरकार ने अब प्रथम दो विकल्पों यानी ऊर्जा निष्कर्षण और निर्माण सामग्री के स्थानापन्न, भूमि पुनरुद्धार, ईंट निर्माण या किसी अन्य वैकल्पिक लाभकारी उपयोग के अंतर्गत वाशरी रिजेक्ट्स के निपटान के लिए सीसीओ की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
अंतिम विकल्प के लिए सीसीओ की पूर्व अनुमति जारी रहेगी, क्योंकि अंतिम विकल्प के तहत वाशरी रिजेक्ट्स के निपटान में सीसीओ की निकट सहभागिता होती है। सीसीओ को संबंधित वाशरी का निरीक्षण करने, रिकॉर्ड की जाँच करने और रिजेक्ट स्टॉक/रिजेक्ट इन ट्रांजिट से नमूने लेने का अधिकार बना रहेगा ताकि जीसीवी की जाँच की जा सके। नीति में संशोधन को वेबलिंक https://coal.gov.in/sites/default/files/2025-12/18-12-2025crp.pdf
पर देखा जा सकता है।
वाशरी रिजेक्ट्स के निपटान के लिए सीसीओ की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने से सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल हो गई है और वाशरी रिजेक्ट्स के निपटान को त्वरित करेगी। अब वाशरी रिजेक्ट्स को अधिक तेज, सरल और कुशल तरीके से निपटाया जा सकेगा।
सरलीकृत ढांचा कोयला वाशरी रिजेक्ट्स के तेज, सरल और अधिक कुशल निपटान को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है, जिससे उनके उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और परिचालन विलंब कम होंगे। घरेलू कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर और आवश्यक नियामक निरीक्षण सुनिश्चित करके, यह सुधार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है और विकसित भारत की यात्रा को एक लचीला और सतत ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है,
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पीके/केसी/एमएम/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2206204)
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