जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
प्रविष्टि तिथि:
08 DEC 2025 3:11PM by PIB Delhi
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित डेटा के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत 04-12-2025 तक 5,67,873 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (उदीयमान-75,892, उज्ज्वल-3,958, उत्कृष्ट-4,88,023) घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के अंतर्गत देश में सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस के रूप में घोषित करने के लिए प्रयोग किए जा रहे मुख्य मानदंड और प्रक्रिया निम्नानुसार हैं: -
ओडीएफ प्लस गांव को एक ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है तथा दृश्यगत रूप से स्वच्छ है। ओडीएफ प्लस गांवों के 3 प्रगतिशील चरण हैं:
- ओडीएफ प्लस उदीयमान: एक ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कर रहा है
- ओडीएफ प्लस उज्ज्वल: एक ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था कर रहा है
- ओडीएफ प्लस उत्कृष्ट: एक ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था कर रहा है; दृश्यगत स्वच्छता बनाए रख रहा है, अर्थात् जिसमें न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम ठहरा हुआ गंदा पानी हो, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा न पड़ा हो; तथा वह ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित करता हो
ऐसा गांव जो सभी ओडीएफ प्लस मानदंडों को पूरा करता है, वह ग्राम सभा की बैठक में स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित करेगा। जिले को पहली बार ओडीएफ प्लस घोषणा के 90 दिनों के भीतर ऐसे गांव का अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। अनिवार्य तृतीय पक्ष सत्यापन केवल ओडीएफ प्लस (उत्कृष्ट) गांवों के लिए किया जाएगा। तथापि, ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरों पर कमान श्रृंखला में उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सभी तीन श्रेणियों (उदीयमान/उज्ज्वल/उत्कृष्ट) में ओडीएफ प्लस गांवों के लिए पर्यवेक्षी सत्यापन किया जा सकता है।
एसबीएम (जी) के अंतर्गत, यह विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित सभी बीपीएल परिवारों और चिन्हित एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की एक इकाई के निर्माण के लिए 12000/- रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करता है। एसबीएम (जी) चरण-II दिशा-निर्देशों के अनुसार, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के बीच, एसबीएम (जी) के अंतर्गत आईएचएचएल प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को पहले वरीयता दी जाती है। इसके अलावा, एसबीएम (जी) के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों का भी निर्माण किया जाता है जो सभी समुदायों की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तथापि, एसबीएम (जी) चरण-II दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएससी के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुल बसावटों वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2025-26 के लिए एसबीएम (जी) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन और व्यय अनुबंध में दिया गया है।
यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।
***
एएमके/एनडी
अनुबंध
|
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन और व्यय
|
|
लाख रुपये में
|
|
क्र. सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
|
आवंटन
|
व्यय
|
केंद्र का आवंटन
|
व्यय
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
5042.10
|
1085.26
|
1025.69
|
207.97
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.00
|
0.00
|
701.22
|
0.00
|
|
3
|
असम
|
2393.47
|
516.76
|
3031.30
|
612.51
|
|
4
|
बिहार
|
16029.27
|
1688.11
|
838.02
|
62.74
|
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
1837.29
|
226.66
|
3283.33
|
469.50
|
|
6
|
गोवा
|
5.55
|
2.68
|
32.15
|
0.00
|
|
7
|
गुजरात
|
2153.07
|
744.39
|
4671.41
|
1754.05
|
|
8
|
हरियाणा
|
2936.00
|
143.22
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1628.50
|
717.76
|
236.85
|
76.46
|
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
1938.26
|
484.57
|
3900.00
|
975.00
|
|
11
|
झारखंड
|
2466.24
|
0.00
|
3809.93
|
217.14
|
|
12
|
कर्नाटक
|
3914.67
|
583.56
|
1116.28
|
222.43
|
|
13
|
केरल
|
407.13
|
160.59
|
60.67
|
6.33
|
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
4097.36
|
142.12
|
4400.42
|
242.04
|
|
15
|
महाराष्ट्र
|
10352.24
|
2915.64
|
7679.78
|
3013.24
|
|
16
|
मणिपुर
|
43.30
|
0.00
|
459.67
|
0.00
|
|
17
|
मेघालय
|
83.63
|
0.00
|
9473.20
|
4.81
|
|
18
|
मिजोरम
|
1.51
|
0.32
|
919.76
|
341.93
|
|
19
|
नागालैंड
|
0.00
|
0.00
|
2358.90
|
1075.59
|
|
20
|
ओडिशा
|
3484.06
|
1369.65
|
3118.31
|
1187.42
|
|
21
|
पुदुचेरी
|
161.74
|
3.28
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
पंजाब
|
2446.67
|
444.94
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
राजस्थान
|
3621.07
|
1169.15
|
2050.56
|
705.32
|
|
24
|
सिक्किम
|
76.25
|
4.19
|
398.72
|
26.77
|
|
25
|
तमिलनाडु
|
8318.68
|
5494.24
|
364.01
|
162.00
|
|
26
|
तेलंगाना
|
2471.46
|
0.00
|
1088.78
|
0.00
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
1421.84
|
204.06
|
2287.24
|
312.62
|
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
37515.60
|
1525.46
|
707.79
|
18.86
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
833.82
|
184.19
|
92.21
|
26.27
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
19808.24
|
10157.16
|
3482.81
|
2097.32
|
|
कुल
|
135489.00
|
29967.97
|
61589.00
|
13818.32
|
*****
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