खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के तहत ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण संवर्धन
पीएमएफएमई के द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास में तेजी,
ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना,
पीएमएफएमई के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ऋण पहुंच को बढ़ावा देना
प्रविष्टि तिथि:
05 DEC 2025 4:40PM by PIB Delhi
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना" का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के नियम निष्ठता को बढ़ावा देना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए कोई योग्यता मानदंड निर्धारित नहीं है।
पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 तक 13234.90 करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ 1,62,744 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है।
यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/पीएस/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2199568)
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