खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
शीत श्रृंखलाओं और कटाई-पश्चात अवसंरचना का विकास
पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय शीत श्रृंखला अवसंरचना का विस्तार,
एकीकृत शीत श्रृंखलाओं के माध्यम से कटाई उपरांत प्रबंधन को बढ़ावा देना,
शीत श्रृंखला विकास में बजट उपयोग और परियोजना प्रगति
प्रविष्टि तिथि:
05 DEC 2025 4:41PM by PIB Delhi
पिछले पांच वर्षों के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के आंकड़े (रुपये में) वर्षवार और वस्तुवार अनुलग्नक-I में दिए गए हैं ।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, एक घटक "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना" योजना है। इस घटक योजना का उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, संरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कुल 404 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 300 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। देश में उपलब्ध शीत श्रृंखलाओं, पैक हाउसों, रीफर वैन, पकने वाले कक्षों और शीत भंडारणों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आमतौर पर कोल्ड-चेन अवसंरचना के लिए तापमान, हैंडलिंग और स्वच्छता प्रोटोकॉल का मानकीकरण नहीं करता है क्योंकि ये एक खाद्य वस्तु से दूसरी खाद्य वस्तु और कोल्ड चेन अवसंरचना में अपनाई गई एक तकनीक/उपकरण से दूसरी तकनीक/उपकरण में भिन्न होते हैं। इसके अलावा, इनकी निगरानी देश भर में कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास और गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है।
पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोल्ड चेन योजना के संबंध में बजट आवंटन और उपयोग का विवरण:
|
वित्तीय वर्ष
|
बीई
|
आरई
|
वास्तविक
|
|
करोड़ रुपये में
|
करोड़ रुपये में
|
व्यय
|
|
|
|
करोड़ रुपये में
|
|
2021-22
|
227.6
|
263
|
225.31
|
|
2022-23
|
230.5
|
222.34
|
203.07
|
|
2023-24
|
196.5
|
175.41
|
175.4
|
|
2024-25
|
179.8
|
118.8
|
113.52
|
|
2025-26
|
171.63
|
-
|
65.43 (27.11.2025 तक)
|
“शीत श्रृंखलाओं और कटाई-पश्चात अवसंरचना का विकास”
|
एचएस कोड
|
कमोडिटी
|
2020 - 2021
|
2021 - 2022
|
2022 - 2023
|
2023 - 2024
|
2024 - 2025
|
|
16
|
मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों की तैयारी
|
4,723.63
|
5,754.79
|
6,356.50
|
6,009.30
|
6,685.64
|
|
17
|
चीनी और चीनी मिष्ठान्न
|
23,320.89
|
37,973.57
|
50,751.48
|
27,255.78
|
21,182.41
|
|
18
|
कोको और कोको से बनी सामग्री
|
1,108.38
|
1,145.45
|
1,242.14
|
1,521.94
|
2,512.40
|
|
19
|
अनाज, आटा, स्टार्च या दूध से बनी चीज़ें; पेस्ट्री और अन्य उत्पाद।
|
4,567.43
|
4,720.04
|
5,908.69
|
6,798.49
|
7,726.16
|
|
20
|
सब्जियों, फलों, मेवों या पौधों के अन्य भागों की तैयारी।
|
5,203.05
|
5,605.69
|
7,525.40
|
9,571.24
|
10,359.29
|
|
21
|
विविध खाद्य पदार्थ।
|
6,905.59
|
8,270.58
|
10,131.06
|
12,167.47
|
14,506.54
|
|
22
|
पेय पदार्थ, स्पिरिट और सिरका।
|
2,627.96
|
2,391.20
|
3,016.28
|
3,738.90
|
3,826.42
|
|
23
|
खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा।
|
14,910.54
|
11,808.53
|
20,240.84
|
23,041.11
|
18,732.91
|
|
|
कुल
|
63,367.47
|
77,669.85
|
1,05,172.39
|
90,104.23
|
85,531.77
|
मूल्य करोड़ रुपये में
अनुबंध-II
“शीत श्रृंखलाओं और कटाई-पश्चात अवसंरचना का विकास”
|
एसएन
|
राज्य
|
स्वीकृत परियोजनाएँ
|
पूर्ण/परिचालन में
|
पैक हाउस
|
रीफर वैन
|
पकने वाले कक्ष
|
शीत भंडारण की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
1
|
1
|
-
|
3
|
0
|
2
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
35
|
23
|
-
|
215
|
100
|
44
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2
|
1
|
-
|
2
|
0
|
1
|
|
4
|
असम
|
2
|
2
|
-
|
19
|
0
|
4
|
|
5
|
बिहार
|
5
|
3
|
-
|
12
|
35
|
7
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
0
|
0
|
-
|
|
0
|
0
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
3
|
2
|
-
|
9
|
70
|
3
|
|
8
|
दादर और नगर हवेली और दमन दीव
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
गोवा
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
गुजरात
|
29
|
23
|
-
|
90
|
635
|
28
|
|
12
|
हरियाणा
|
23
|
18
|
-
|
107
|
0
|
30
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
17
|
13
|
-
|
79
|
449
|
31
|
|
14
|
जम्मू और कश्मीर
|
7
|
5
|
-
|
43
|
0
|
7
|
|
15
|
झारखंड
|
0
|
0
|
-
|
|
0
|
0
|
|
16
|
कर्नाटक
|
18
|
14
|
-
|
75
|
50
|
22
|
|
17
|
केरल
|
9
|
4
|
-
|
58
|
0
|
12
|
|
18
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
12
|
8
|
-
|
47
|
0
|
19
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
77
|
58
|
-
|
363
|
3190
|
97
|
|
22
|
मणिपुर
|
1
|
1
|
-
|
3
|
100
|
5
|
|
23
|
मेघालय
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
2
|
2
|
-
|
40
|
0
|
5
|
|
25
|
नागालैंड
|
2
|
1
|
-
|
10
|
0
|
4
|
|
26
|
ओडिशा
|
8
|
4
|
-
|
41
|
0
|
9
|
|
27
|
पांडिचेरी
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
24
|
21
|
-
|
145
|
0
|
41
|
|
29
|
राजस्थान
|
14
|
13
|
--
|
66
|
156
|
23
|
|
30
|
सिक्किम
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
24
|
14
|
-
|
107
|
480
|
40
|
|
32
|
तेलंगाना
|
16
|
10
|
--
|
76
|
60
|
34
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
27
|
20
|
-
|
147
|
60
|
49
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
30
|
27
|
-
|
99
|
1100
|
63
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
16
|
12
|
-
|
68
|
0
|
36
|
|
|
कुल
|
404
|
300
|
|
1924
|
6485
|
616
|
यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
पीके/केसी/पीएस
(रिलीज़ आईडी: 2199553)
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