विधि एवं न्याय मंत्रालय
कानूनी सहायता सेवा
प्रविष्टि तिथि:
05 DEC 2025 1:55PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न हो पाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके।
नागरिकों को समय पर और प्रभावी न्याय प्रदान करने हेतु, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण में 16 विधिक सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पैनल अधिवक्ताओं और विधिक सहायता बचाव पक्ष के परामर्शदाताओं की सहायता से, वर्ष 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) के दौरान 458 नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई।
विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेएस/केके
(रिलीज़ आईडी: 2199369)
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