संचार मंत्रालय
दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत नई प्राधिकरण व्यवस्था में संक्रमण काल के दौरान लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/एनओसी जारी करने के लिए नए आवेदनों की स्वीकृति को निलंबित करने का अंतरिम आदेश
प्रविष्टि तिथि:
24 OCT 2025 4:12PM by PIB Delhi
भारतवर्ष के राजपत्र में दूरसंचार अधिनियम 2023, 24 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित हो चुका है। यह उस तिथि से प्रभावी होगा जिसे केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित करेगी और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 3 दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने और दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण प्रदान करती है।
दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण की रूपरेखा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ऐसे नियमों की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा जो एकीकृत लाइसेंस, एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ), स्टैंडअलोन लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित मौजूदा लाइसेंसिंग रूपरेखा को प्रतिस्थापित करेगा।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्राधिकरण व्यवस्था में परिवर्तन वर्तमान में चल रहा है, इसलिए नए आवेदनों के संबंध में कुछ नियामक अनिश्चितताएं और प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु, अंतरिम आदेश के रूप में, एकीकृत लाइसेंस, एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ), स्टैंडअलोन लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु नए आवेदनों की स्वीकृति 10 नवम्बर, 2025 से प्राधिकरण की रूपरेखा की अधिसूचना जारी होने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस तिथि तक पहले से जमा किए गए आवेदनों पर प्रक्रिया जारी रहेगी।
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पीके/केसी/एचएन/एसवी
(रिलीज़ आईडी: 2182208)
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