पंचायती राज मंत्रालय
गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मज़बूत बनाने के लिए केंद्र ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में ₹730 करोड़ से अधिक जारी किए
Posted On:
21 OCT 2025 12:21PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार ने गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मज़बूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान जारी किए हैं। गुजरात में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹522.20 करोड़ की असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त राज्य की सभी 38 ज़िला पंचायतों, 247 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 14,547 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुक्त (अनटाइड) अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के ₹13.5989 करोड़ अतिरिक्त पात्र 6 जिला पंचायतों, 5 ब्लॉक पंचायतों और 78 ग्राम पंचायतों को भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि हरियाणा के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुक्त अनुदान की ₹195.129 करोड़ की पहली किस्त जारी की है, जो राज्य की 18 जिला पंचायतों, 134 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 6,164 ग्राम पंचायतों के लिए है।
भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिन्हें बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए मुक्त अनुदानों का उपयोग किया जाएगा। बद्ध (टाइड) अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।
*******
पीके/केसी/पीके
(Release ID: 2181160)
Visitor Counter : 79