कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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'हर बूंद का महत्‍व है : राज्यों को जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद के लिए नई ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ नीति

प्रविष्टि तिथि: 16 OCT 2025 3:25PM by PIB Delhi

जल के महत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ - प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत नई नीति लागू की है। यह पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "अन्य पहल" (अदर इंटरवेंशन्‍स) के तहत सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण और संरक्षण परियोजनाएं आरंभ करने में सक्षम बनाती है।

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूक्ष्म स्तर पर जल प्रबंधन गतिविधियां - जैसे डिग्गी निर्माण और जल संचयन प्रणाली की योजना तैयार कर सकते हैं। इन प्रणालियों को किसानों के लाभ के साथ ही सामुदायिक उपयोग के लिए भी विकसित किया जा सकता है, जिससे सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

इससे पहले  ऐसी गतिविधियों के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए धन राशि, कुल आवंटन का 20 प्रतिशत और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 40 प्रतिशत तक सीमित थी। अब, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विशिष्ट आवश्यकतानुसार इस सीमा से अधिक धन राशि व्‍यय करने की छूट दी गई है।

इन पहल का उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में सहायता प्रदान करना, महत्‍तम जल-उपयोग और अंततः उत्पादकता और आय में वृद्धि करना है।

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पीके/केसी/एकेवी/जीआरएस


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