संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग के एनसीसीएस ने कॉमसेक स्कीम के तहत आईपी राउटरों की सुरक्षा जांच के लिए एक और दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को नामित किया
भारत में नामित टीएसटीएल की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई है, जो कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित हैं
Posted On:
23 SEP 2025 4:17PM by PIB Delhi
देश के दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण इको-सिस्टम को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के रूप में दूरसंचार विभाग के तहत राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस) ने संचार सुरक्षा प्रमाणन (कॉमसेक) स्कीम के अंतर्गत आईपी राउटरों के परीक्षण के लिए मेसर्स कंप्लायंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड , नोएडा, उत्तर प्रदेश को दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला (टीएसटीएल) के रूप में नामित किया है।
इसके साथ ही, भारत में नामित टीएसटीएल की संख्या बढ़कर नौ (9) हो गई है। ये टीएसटीएल कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये प्रयोगशालाएं पूरे भारत में पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे ओईएम, आयातकों और सेवा प्रदाताओं को अपने व्यावसायिक केंद्रों के निकट, त्वरित और अधिक लागत प्रभावी अनुपालन परीक्षण करने में मदद मिलती है।
नामित प्रयोगशालाओं को दूरसंचार उपकरणों की 27 श्रेणियों के लिए सुरक्षा परीक्षण करने का अधिकार है, जिनमें आईपी राउटर, वाई-फाई सीपीई, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी), ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी), और 5जी कोर के 23 नेटवर्क फ़ंक्शन शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं में कई दूरसंचार उत्पादों का सुरक्षा परीक्षण पहले से ही चल रहा है। नामित प्रयोगशालाओं और उन्हें सौंपी गई उपकरण श्रेणियों की पूरी सूची एनसीसीएस पोर्टल: https://nccs.gov.in/home/labs पर उपलब्ध है।
यह नवीनतम उपलब्धि भारत को दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक वैश्विक हब बनाने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक और कदम है।
दूरसंचार सुरक्षा में एनसीसीएस की भूमिका
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस) को 'संचार सुरक्षा प्रमाणन योजना (कॉमसेक)' नामक स्कीम के तहत भारत में दूरसंचार/आईसीटी उत्पादों के लिए सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन की संरचना को प्रचालनगत करने का अधिदेश दिया गया है। यह स्कीम व्यापक 'दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई)' नियमावली के अंतर्गत आती है, जिन्हें सितंबर 2017 में तकनीकी विनियमनो के रूप में सुरक्षा परीक्षण के साथ अधिसूचित किया गया था। इन नियमों को अब दिनांक 16 मई 2025 के दूरसंचार (मानकों को अधिसूचित करने के लिए ढांचा, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रमाणन) नियमावली, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह स्कीम प्रत्येक ओईएम/आयातकर्ता/डीलर को, जो भारत में किसी भी दूरसंचार उपकरण को बेचना, आयात करना या उपयोग करना चाहता है, अपने उपकरणों का सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन इस योजना के तहत करवाना अनिवार्य बनाती है।

(एनसीसीएस डॉट टीम नोएडा में टीएसटीएल नामित मेसर्स कंप्लायंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ)
<><><><>
****
पीके/केसी/एसकेजे/केके
(Release ID: 2170203)
Visitor Counter : 17