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नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद के निर्णयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-2 (एफएक्यू-2)

Posted On: 16 SEP 2025 3:10PM by PIB Delhi

प्रश्न 1. क्या 22 सितंबर, 2025 से पहले आपूर्ति श्रृंखला में पहले से विद्यमान दवाओं को वापस बुलाकर उन पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) रि-लेबल करना आवश्यक है? रि-लेबलिंग कैसे लागू की जाएगी?

उत्तर: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 12.9.2025 और 13.9.2025 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से निम्नलिखित को स्पष्ट किया है:

  • औषधियों/फार्मूलेशनों को बेचने वाले सभी विनिर्माता/विपणन कम्पनियों को औषधियों/फार्मूलेशनों (चिकित्सा उपकरणों सहित) के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित करना होगा।
  • विनिर्माता/विपणन कंपनियां डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्म V/VI में संशोधित मूल्य सूची या अनुपूरक मूल्य सूची जारी करेंगी, जिसमें संशोधित जीएसटी दरें और संशोधित एमआरपी प्रदर्शित होगी।
  • यदि विनिर्माता/विपणन कंपनियां खुदरा विक्रेता स्तर पर मूल्य अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम हैं, तो 22 सितंबर, 2025 से पहले बाजार में जारी किए गए स्टॉक के कंटेनर या पैक के लेबल पर रिकॉल, रि-लेबलिंग या पुनः स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं है ।

ये कार्यालय ज्ञापन औषधि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://nppa.gov.in/uploads/tender/01da3cf0cd3d17c68c9a63fe23878260.pdf

और

https://nppa.gov.in/uploads/tender/12fbbb0cb337f1d2d70afb3fbcb57f39.pdf

प्रश्न 2. मानवरहित विमानों (ड्रोन) पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी दरें लागू हैं। 56वीं जीएसटी परिषद ने ड्रोन पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर की अनुशंसा की थी। क्या यह 5 प्रतिशत जीएसटी दर सभी प्रकार के ड्रोन पर लागू होगी?

उत्तर: पहले व्यक्तिगत उपयोग के लिए ड्रोन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, डिजिटल कैमरा/वीडियो कैमरा रिकॉर्डर वाले ड्रोन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था और उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

जीएसटी परिषद ने 03.09.2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में सभी ड्रोनों पर 5 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की अनुसंशा की है।

प्रश्न 3. ईंटों पर वर्तमान जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: क्षमता आधारित कराधान और विशेष संरचना योजना पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट के आधार पर, ईंटों (रेत चूना ईंटों को छोड़कर) की आपूर्ति पर एक विशेष संरचना योजना 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई थी, जिसे जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर 2021 को अपनी 45वीं बैठक में स्वीकार किया था। इस योजना के तहत, ईंटों पर बिना आईटीसी के 6 प्रतिशत और आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसमें ईंटों के लिए सीमा 40 लाख रुपये के बजाय 20 लाख रुपये है, जैसा कि वस्तुओं पर लागू है। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर, 2025 को हुई अपनी 56वीं बैठक में रेत चूना ईंटों को छोड़कर विशेष संरचना योजना की दरों में किसी भी बदलाव की अनुशंसा नहीं की, जिस पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, रेत-चूने की ईंटों को छोड़कर सभी प्रकार की ईंटों पर बिना आईटीसी के 6 प्रतिशत और आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा, जिसकी सीमा 20 लाख रुपये है।

प्रश्न 4. व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा को दी गई छूट के दायरे में कौन सी बीमा सेवाएं शामिल हैं?

उत्तर: बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएं, जहां बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है, छूट के दायरे में आती हैं। जब ये सेवाएं किसी व्यक्ति या उसके/उसके परिवार को प्रदान की जाती हैं, तो उन्हें छूट दी जाएगी।

प्रश्न 5. बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं को छूट देने के अतिरिक्त, क्या बीमा कंपनियों की किसी इनपुट सेवा को भी छूट दी जाएगी?

उत्तर: वर्तमान में, बीमाकर्ता कई इनपुट और इनपुट सेवाओं, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज और पुनर्बीमा, आदि पर आईटीसी का लाभ उठा रहे हैं। इन इनपुट सेवाओं में से, पुनर्बीमा सेवाओं को छूट दी जाएगी। अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस कर दिया जाएगा क्योंकि आउटपुट सेवाओं को छूट दी जाएगी।

प्रश्न 6. क्या ऐसे होटल जो 7500/- रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या उसके बराबर मूल्य की आवास इकाइयां प्रदान करते हैं, उनके पास ऐसी इकाइयां 18 प्रतिशत आईटीसी के साथ आपूर्ति करने का विकल्प है?

उत्तर: होटल आवास सेवा के आपूर्तिकर्ताओं, जहां आवास की एक इकाई का मूल्य 7500/- रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से कम या उसके बराबर है, को ऐसी इकाइयों पर बिना आईटीसी के 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाना होगा। यह ऐसी सेवाओं के लिए निर्धारित एक अनिवार्य दर है और ऐसी इकाइयों के लिए आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न 7. क्या 7500/- रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या उसके बराबर मूल्य की आवास इकाइयां उपलब्ध कराने वाले होटल ऐसी इकाइयों के संबंध में आईटीसी का लाभ उठा सकेंगे?

उत्तर: ऐसे होटल जो आवास की इकाइयां प्रदान करते हैं, जिनका मूल्य 7500/- रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से कम या उसके बराबर है, वे ऐसी इकाइयों पर आईटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसी आपूर्ति के लिए निर्धारित जीएसटी दर आईटीसी के बिना 5 प्रतिशत है।

प्रश्न 8. क्या सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बिना आईटीसी के 5 प्रतिशत की दर अनिवार्य है? क्या सेवा प्रदाता आईटीसी सहित 18 प्रतिशत शुल्क ले सकते हैं?

उत्तर: सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बिना आईटीसी के 5 प्रतिशत की दर अनिवार्य है। सेवा प्रदाताओं के पास इन सेवाओं पर आईटीसी सहित 18 प्रतिशत शुल्क लेने का विकल्प नहीं है।

प्रश्न 9. ऐसे मामलों में जहां जीएसटी बिना आईटीसी के 5 प्रतिशत की दर से देय है, सेवा प्रदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से कैसे निपटना चाहिए?

उत्तर: ऐसे मामलों में,

  1. ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में विशेष रूप से प्रयुक्त वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट सेवा प्रदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा; और
  2. आंशिक रूप से ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए और आंशिक रूप से अन्य कर योग्य आपूर्तियों की सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाएगा मानो बिना आईटीसी के 5 प्रतिशत कर योग्य आपूर्ति एक छूटप्राप्त आपूर्ति हो। परिणामस्वरूप, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(2) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, सेवा प्रदाता द्वारा आनुपातिक आईटीसी को परिवर्तित करना आवश्यक होगा।

प्रश्न 10. बस बॉडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर लागू जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: बस बॉडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क सेवाएं इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत की जीएसटी दर से कर योग्य हैं। पहले, ये सेवाएं एक विशिष्ट प्रविष्टि [शीर्षक 9988 की पूर्ववर्ती प्रविष्टि (आईसी)] के अंतर्गत आती थीं और इन पर 18 प्रतिशत आईटीसी कर लगता था। हाल ही में दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में, सभी शेष जॉब वर्क सेवाओं या अन्य विनिर्माण सेवाओं को 18 प्रतिशत आईटीसी कर के दायरे में ला दिया गया है, जिससे बस बॉडी बिल्डिंग के लिए विशिष्ट प्रविष्टि भी समाहित हो गई है।

प्रश्न 11. ईंटों से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर लागू जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: ईंटों से संबंधित जॉब-वर्क सेवाएं, जिन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा (जैसे रेत चूना ईंटें) उन पर आईटीसी के साथ 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

प्रश्न 12. वस्तुओं के मल्टीमॉडल परिवहन पर लागू जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: वस्तुओं का मल्टीमॉडल परिवहन (जहां मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टर द्वारा कम से कम दो अलग-अलग साधनों का उपयोग किया जाता है) निम्नानुसार कर योग्य होगा:

  1. 5 प्रतिशत प्रतिबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ - अर्थात केवल वस्तुओं के परिवहन की इनपुट सेवाओं पर ही आईटीसी की अनुमति दी जाएगी, जो मूल्य के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी; जब वस्तुओं का परिवहन हवाई मार्ग से न हो।
  2. 18 प्रतिशत, पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ; जब परिवहन का कम से कम एक चरण हवाई मार्ग से हो।

प्रश्न 13. क्या मल्टीमॉडल परिवहन सेवाओं पर आईटीसी ली जा सकती है, जहां परिवहन का कोई भी चरण हवाई मार्ग से नहीं है और लागू दर 5 प्रतिशत है?

उत्तर: वस्तुओं के परिवहन की इनपुट सेवाओं को मूल्य के 5 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा, भले ही ऐसी सेवाओं के आपूर्तिकर्ता ने कर की उच्च दर लगाई हो। अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के लिए आईटीसी की अनुमति नहीं होगी।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' (मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टर) को नई दिल्ली से गया तक वस्तु परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त किया, जिसमें हवाई परिवहन शामिल नहीं है। 'ख' ने जीटीए 'ग' को 600 रुपये में नियुक्त किया, जो 18 प्रतिशत कर चार्ज करता है और कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर 'घ' को 400 रुपये में नियुक्त किया, जो 5 प्रतिशत कर चार्ज करता है।

'ख' द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए लागू जीएसटी दर: 5 प्रतिशत

'ख' को उपलब्ध आईटीसी:

  1. जीटीए इनपुट: 30 रुपये (600 रुपये का 5 प्रतिशत), न कि 108 रुपये (600 रुपये का 18 प्रतिशत)
  2. सीटीओ इनपुट: 20 रुपये (400 रुपये का 5 प्रतिशत)

प्रश्न 14. यदि मल्टीमॉडल परिवहन में हवाई मार्ग से भी वस्तु का परिवहन शामिल है तो कर उपचार क्या है?

उत्तर: यदि परिवहन का कम से कम एक चरण हवाई मार्ग से है, तो लागू जीएसटी दर 18 प्रतिशत होगी। ऐसे मामलों में इनपुट या इनपुट सेवाओं का संपूर्ण आईटीसी मान्य है।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' (मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टर) को नई दिल्ली से गया तक वस्तु के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त किया, जिसमें हवाई परिवहन शामिल है। 'ख', एक सेवा प्रदाता 'ग' को हवाई परिवहन की सेवाएं 800 रुपये में प्रदान करता है और एक जीटीए 'घ' को 200 रुपये में नियुक्त करता है, जो 18 प्रतिशत की दर से कर वसूलता है।

'ख' द्वारा प्रदान की गई सेवा पर लागू जीएसटी दर: 18 प्रतिशत 'ख' को उपलब्ध आईटीसी:

  1. जीटीए इनपुट: 36 रुपये (200 रुपये का 18 प्रतिशत)
  2. हवाई मार्ग से वस्तु परिवहन सेवाओं पर इनपुट: 144 रुपये (800 रुपये का 18 प्रतिशत)।

प्रश्न 15. ईसीओ के माध्यम से प्रदान की गई स्थानीय डिलीवरी सेवाओं के लिए जीएसटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर: ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से स्थानीय वितरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जहां ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति धारा 22(1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के अंतर्गत कवर की जाएंगी। ऐसे मामलों में, जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व ईसीओ पर होगा।

प्रश्न 16. स्थानीय वितरण सेवाओं पर किस दर से कर लगता है?

उत्तर: स्थानीय वितरण सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगता है।

यदि स्थानीय वितरण की ऐसी सेवाएं किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीधे प्रदान की जाती हैं: तो उस व्यक्ति द्वारा 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा।

यदि स्थानीय वितरण की ऐसी सेवाएं ई.सी.ओ. के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हैं जो पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है: धारा 9(5) के तहत ई.सी.ओ. द्वारा 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा।

यदि स्थानीय वितरण की ऐसी सेवाएं किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ईसीओ के माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं: स्थानीय वितरण सेवा के आपूर्तिकर्ता, अर्थात ईसीओ के माध्यम से आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा।

प्रश्न 17. क्या स्थानीय वितरण सेवाएं प्रदान करने वाली ईसीओ, जीटीए के दायरे में आती हैं? यदि स्थानीय वितरण सेवाएं ईसीओ के माध्यम से प्रदान की जाएं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: वस्तु परिवहन एजेंसी (जीटीए) में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

  1. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

और

  1. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

प्रश्न 18. ऑपरेटर के बिना सेवाओं को पट्टे पर देने या किराये पर देने के लिए कर उपचार क्या है?

उत्तर: बिना ऑपरेटर के अधिकांश लीजिंग या रेंटल सेवाओं पर, समान वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू कर की दर समान ही है। इस संबंध में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ऐसी सेवाओं पर कर की दर समान वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू कर की दर के बराबर ही रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि कारों या मशीनों पर 18 प्रतिशत कर लगता है, तो ऐसी कारों या मशीनों को लीजिंग या रेंटिंग (बिना ऑपरेटर के) पर भी 18 प्रतिशत की दर लागू होगी। इसी प्रकार, यदि किसी मोटर वाहन की आपूर्ति पर 40 प्रतिशत या 5 प्रतिशत कर लगता है, तो लीजिंग या रेंटिंग सेवाओं (बिना ऑपरेटर के) पर भी क्रमशः 40 प्रतिशत या 5 प्रतिशत कर लगेगा।

प्रश्न 19. ऑपरेटर के साथ कार को लीज/किराए पर लेने पर लागू कर की दर क्या है?

उत्तर: ऑपरेटर (उदाहरण के लिए, ड्राइवर) के साथ कार को पट्टे पर देने/किराए पर देने की सेवा के आपूर्तिकर्ता के पास अब उसी व्यवसाय लाइन में इनपुट सेवाओं के आईटीसी के साथ 5 प्रतिशत या पूर्ण आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत चार्ज करने का विकल्प होगा।

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पीके/केसी/एसकेजे/एसके


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