कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
"सीसीएस (यूपीएस) नियम 2025 - स्विच सुविधा विकल्प"
प्रविष्टि तिथि:
15 SEP 2025 4:39PM by PIB Delhi
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को 02.09.2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है।
इन नियमों के अंतर्गत 30.09.2025 के भीतर यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सदस्यों के लिए यूपीएस से एनपीएस में एक बारगी स्विच विकल्प का प्रावधान भी किया गया है। यूपीएस सदस्यों के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे:
(i) यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक ही बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं।
(ii) स्विच सुविधा विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या वीआरएस से तीन महीने पहले किया जा सकता है।
(iii) दंड स्वरूप हटाए गए, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(iv) निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प न चुनने वाले कर्मचारी यूपीएस के अंतर्गत बने रहेंगे।
(v) एनपीएस चुनने पर सदस्यों को एनपीएस लाभ और 4 प्रतिशत अंशदान राशि मिलेगी।
(vi) यह स्विच विकल्प सदस्यों को यूपीएस चुनने की सुविधा तथा सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प भी प्रदान करेगा।
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पीके/केसी/जेके/एचबी
(रिलीज़ आईडी: 2166853)
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