निर्वाचन आयोग
azadi ka amrit mahotsav

बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 31 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक


7.24 करोड़ मतदाताओं की प्रारूप निर्वाचक नामावली पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक दिन और शेष

Posted On: 31 AUG 2025 1:40PM by PIB Delhi

प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में राजनीतिक दलों से प्राप्त दावे और आपत्तियां

 

क्रम सं.

 

से

 

बीएलए की संख्या

अब तक प्राप्त

7 दिनों के पश्‍चात निस्‍तारण

समावेशन के लिए

बहिष्करण के लिए

 

राष्ट्रीय दल

 

 

 

 

 

1

आम आदमी पार्टी

1

0

0

0

2

बहुजन समाज पार्टी

74

0

0

0

3

भारतीय जनता पार्टी

53,338

0

0

0

4

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

899

0

0

0

5

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

17,549

0

0

0

6

नेशनल पीपुल्स पार्टी

7

0

0

0

राज्य दल

 

 

 

 

 

1

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-

लेनिनवादी) (मुक्ति)

1,496

15

103

0

2

जनता दल यूनाइटेड

36,550

0

0

0

3

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

1,210

0

0

0

4

राष्ट्रीय जनता दल

47,506

10

0

0

5

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी

1,913

0

0

0

6

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी

270

0

0

0

 

कुल

1,60,813

 

103

0

राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए जनता से दावे (प्रपत्र 6) और आपत्तियां (प्रपत्र 7) एकत्र कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिना प्रस्तुत प्रपत्र या घोषणा के आम शिकायतों को दावे (प्रपत्र 6) के रूप में नहीं गिना जाएगा। 8 आपत्तिकर्ता (प्रपत्र 7)

 

बी

निर्वाचक नामावली के संबंध में मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 (3) के अंतर्गत उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 2(जी) के अनुसार किसी भी व्यक्ति से ईआरओ द्वारा प्राप्त किया गया

पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना

प्राप्त

7 दिनों के बाद निपटान

समावेशन के लिए

बहिष्करण के लिए

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निर्वाचक नामावली के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियां

पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना

के लिए

प्राप्त

7 दिनों के बाद निपटान

समावेशन

बहिष्करण

33,326

2,07,565

38,342

 

 

 

 

 

 

 

 

18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र (बीएलए से प्राप्त 45 प्रपत्रों सहित)

फॉर्म 6/फॉर्म 6 + घोषणा

प्राप्त

7 दिनों के बाद निपटान

15,32,438

बी1,073

 

 

 

 

 

नियमों के अनुसार , दावे और आपत्तियों का निपटारा संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए।

एसआईआर के आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से ईआरओ/एईआरओ द्वारा बिना कोई आदेश पारित किए, जांच करने के बाद तथा पर्याप्त और उचित अवसर देने के बाद हटाया जा सकता है।

  • दिनांक 01.08.2025 की मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारियों/अधिकारियों (ज़िलावार) की वेबसाइटों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में प्रदर्शित की गई है। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

***

पीके/केसी/एसकेजे/वीके

बिहार एसआईआर 2025

  • शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
  • प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदाता सूची कानून के अनुसार सख्ती से तैयार की जाती है।
  • 24 जून 2025 से बिहार से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है।
  • बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए द्वारा क्षेत्र स्तर पर पूछताछ के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है और लिंक 1 पर बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है।
  • ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए लिंक 2 पर अपना ईपीआईसी नंबर टाइप करें ।
  • यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है: संबंधित व्यक्ति 1 सितंबर 2025 से पहले आधार कार्ड की एक प्रति के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा दायर कर सकते हैं। लिंक 3
  • यदि कोई अयोग्य मतदाता शामिल हो गया है: उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पीड़ित मतदाता 1 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 7 में विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है। लिंक 3
  • किसी भी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त बीएलए भी विशिष्ट दावे (फॉर्म 6 में एकत्रित) प्रस्तुत कर सकते हैं और बीएलओ को निर्धारित घोषणा के साथ फॉर्म 7 में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लिंक 4
  • कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, वह भी आरईआर 1960 के नियम 20(3)(बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है। लिंक 5

(Release ID: 2162447) Visitor Counter : 17
Read this release in: English , Urdu , Tamil