सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम

Posted On: 21 AUG 2025 8:13PM by PIB Delhi

भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित समाज के सबसे निशक्त और हाशिए पर रहने वाले समूहों के उत्थान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आजीविका और उद्यम हेतु हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) योजना प्रारंभ की है। इसके साथ ही एक उप-योजना के तौर पर ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण का लक्ष्य सुनिश्चित करने हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना’ शुरू की गई है।

इस योजना का एक घटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कड़ी में आज 21 अगस्त, 2025 को दिल्ली के डाबरी स्थित गरिमा गृह (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह) में 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसका संचालन मित्र ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्माइल (टीजी) योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित है और इसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 25 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 1800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रायोगिक आधार पर देश भर में 18 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यावसायिक अवसरों की पहचान, बाजार सर्वेक्षण, उद्यमिता सहायता इकोसिस्टम, स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं, उद्यमशीलता लेखांकन एवं कराधान, बैंकिंग प्रक्रिया और औपचारिकताएं, नियामक अनुपालन आदि पर सत्र आयोजित होंगे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के इन्क्यूबेशन केंद्र का क्षेत्रीय दौरा भी आयोजित करने की योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण सत्र के अंत तक प्रशिक्षु एक व्यवसाय योजना तैयार करेंगे और उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंकों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम की निरंतरता पर नजर रखने और निगरानी के लिए अगले 6 महीनों तक सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान यह बताया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय को “प्राथमिकता क्षेत्र ऋण” श्रेणी में शामिल किया है, जिससे इस समुदाय के लोगों के लिए स्वरोजगार के प्रयोजनों हेतु बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान हो गया है। ट्रांसजेंडर प्रशिक्षुओं ने इस कल्याणकारी कदम का स्वागत करते हुए काफी उत्साह दिखाया और विकसित भारत की उपलब्धि में योगदान देने के लिए उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने का आश्वासन दिया।

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इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के अधिकारी तथा गरिमा गृह दिल्ली के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

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पीके/केसी/एनके


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