कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन
प्रविष्टि तिथि:
20 AUG 2025 6:00PM by PIB Delhi
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों और उसके बाद जारी दिनांक 26.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं.1/1(1)/2022-पी एंड पीडब्ल्यू(ई) में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इन नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की तलाकशुदा/विधवा बेटी को उसकी बारी आने पर पारिवारिक पेंशन मिले। नीचे वर्णित समान प्रावधान रेलवे और रक्षा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अलग-अलग नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार:
किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहने पर उसके पति या पत्नी या बेटा या बेटी नहीं हैं जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या वे उपर्युक्त नियमों में निर्धारित पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करना बंद कर देते हैं और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई विकलांग बच्चा पात्र नहीं है, तो पारिवारिक पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु के बाद आजीवन या उसके विवाह या पुनर्विवाह होने तक या उसके अपनी आजीविका कमाना शुरू करने तक, जो भी पहले हो, ऐसी स्थिति में पेंशन दी जाएगी या देय रहेगी, बशर्ते कि अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी अपने माता-पिता पर उस समय निर्भर थी जब वह जीवित थे। इसके अलावा, विधवा बेटी के मामले में, उसके पति की मृत्यु हो गई और तलाकशुदा बेटी के मामले में, उसका तलाक हुआ या सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/वीके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2158658)
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