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संसद प्रश्न: केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में संशोधन

Posted On: 20 AUG 2025 5:56PM by PIB Delhi

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 7, 12, 14, 19 और 20 को दिनांक 03.04.2018 की अधिसूचना के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.07.2018 का एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अधिसूचना पर केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 20 की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया गया।

दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) की प्रतिपूर्ति 4500/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जो 17 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सीईए की निर्धारित सामान्य दरों से दोगुनी है। दरों को 4500/- रुपये से संशोधित कर 5625/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

जहां तक केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 से संबंधित अन्य लाभों का प्रश्न है, मानक विकलांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को चार दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है; विकलांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के दो वर्ष का होने तक बच्चे की देखभाल के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता दिया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एचबी


(Release ID: 2158582)
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