मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
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जलकृषि बीमा योजना

Posted On: 19 AUG 2025 2:10PM by PIB Delhi

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा वर्तमान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर कार्यान्वित किया जा  रहा है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 11.09.2024 को PM-MKSSY के अंतर्गत नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) विकसित और संचालित किया है।  NFDP का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए कार्य-आधारित डिजिटल पहचान और डेटाबेस के निर्माण के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र को संगठित (फोरमेलाईज़ेशन)  बनाना है। यह संस्थागत ऋण तक पहुँच, मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने, जल कृषि बीमा को प्रोत्साहित करने, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन, फिशरीज़ ट्रेसिबिलिटी सिस्टम और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए 'वन-स्टॉप' सोल्यूशन  के रूप में भी कार्य करता है।

PM-MKSSY के घटक 1-B के अंतर्गत किसानों द्वारा जल कृषि बीमा खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। जल कृषि बीमा के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन, भुगतान किए गए प्रीमियम के 40% की दर से प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, जो 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र (WSA) तक के खेतों के लिए प्रति किसान 1 लाख रुपए तक सीमित है। गहन जल कृषि प्रणाली, जिसमें केज कल्चर, RAS, बायो-फ्लोक और रेसवे जैसी गहन प्रणालियाँ शामिल हैं, के लिए 1800 घन मीटर क्षेत्रफल के लिए प्रति किसान 1 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा के साथ भुगतान किए गए प्रीमियम के 40% की दर से जल कृषि बीमा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन मिलता है।

अब तक, NFDP पर 684 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से 58 आवेदन शामिल हैं और इन्हें पोर्टल पर बीमा कंपनियों को भेज दिया गया है। इसके अलावा, कुल 29 जलकृषि किसानों ने NFDP पर PM-MKSSY के अंतर्गत एकमुश्त प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है और 8 जलकृषि किसानों ने एकमुश्त प्रोत्साहन का लाभ उठाया है। प्रीमियम राशि सहित राज्य और ज़िलेवार विवरण अनुबंध-I में प्रस्तुत है । कुल 85 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं और राज्यवार विवरण अनुबंध-II में प्रस्तुत  है ।  

 

अनुबंध-I

 

  1. प्राप्त एकमुश्त प्रोत्साहन आवेदनों का राज्यवार और जिलावार विवरण

क्रम संख्या

वर्ष

राज्य का नाम

ज़िला

कवर किए गए किसानों की संख्या

कवर किए गए

फार्म (हेक्टेयर)

प्रीमियम राशि

1

2024-25 और 2025-26

आंध्र प्रदेश

पश्चिम गोदावरी

4

14.01

4,01,754.25

2

कृष्ण

3

11.56

3,52,864.42

3

एलुरु

2

30.38

7,91,075.99

4

नेल्लोर

1

1.21

45,100.00

5

गुंटूर

1

1.01

57,737.40

6

2024-25 और 2025-26

तमिलनाडु

नागपट्टिनम

5

7.24

2,19,253.00

7

चेन्नई

2

7.28

8,20,892.00

8

पुडुकोट्टई

3

7.21

2,93,794.00

9

तंजावुर

2

5.42

2,09,077.00

10

2025-26

ओडिशा

भद्रक

1

0.40

30,737.02

11

केंद्रपाड़ा

1

0.40

21,522.92

12

2025-26

पुदुचेरी

पुदुचेरी

1

3.89

4,77,116.00

13

2024-25

तेलंगाना

हैदराबाद

1

1.51

72,208.92

14

2025-26

मिजोरम

मामित

2

8.00

37,93,132.92

 

 

 

 

29

99.52

75,86,265.84

 

  1. वितरित एकमुश्त प्रोत्साहन का राज्यवार और जिलेवार  विवरण

क्रम सं

वर्ष

राज्य का नाम

ज़िला

कवर किए गए किसानों की संख्या

कवर किए गए

फार्म (हेक्टेयर)

प्रीमियम राशि

OTI राशि

1

2024-25 और 2025-26

आंध्र प्रदेश

पश्चिम गोदावरी

2

3.96

89,780.66

37694.97

कृष्ण

2

6.8

185735.71

74294.79

2

2024-25 और 2025-26

तमिलनाडु

नागपट्टिनम

2

3.23

95596.00

38238.40

तंजावुर

2

5.42

2,09,077.00

83630.80

कुल

8

19.41

380,191.37

233858.96

 

 

अनुबंध - II

आयोजित शिविरों का राज्य-वार विवरण

 

क्रम संख्या

राज्य का नाम

आयोजित जागरूकता शिविरों की संख्या

1

मध्य प्रदेश

3

2

केरल

6

3

कर्नाटक

4

4

लक्षद्वीप

2

5

तेलंगाना

3

6

बिहार

3

7

नागालैंड

1

8

असम

5

9

हरियाणा

1

10

उत्तर प्रदेश

6

11

राजस्थान

4

12

तमिलनाडु

8

13

मणिपुर

10

14

मिजोरम

4

15

मेघालय

4

16

अरुणाचल प्रदेश

2

17

सिक्किम

4

18

जम्मू और कश्मीर

3

19

लद्दाख

1

20

ओडिशा

11

 

कुल

85

 

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने १९ अगस्त २०२५ को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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(Release ID: 2157847)
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