संचार मंत्रालय
ट्राई ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई की 17.02.2025 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के 03.07.2025 के बैक-रेफरेंस का जवाब दिया
Posted On:
13 AUG 2025 4:02PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई की 17.02.2025 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।
इससे पहले, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत दिनांक 26.07.2024 के एक संदर्भ के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण के लिए शुल्क या प्रभार सहित नियम और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, दिनांक 17.10.2024 के एक अधिशेष पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 3(1)(बी) के तहत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण पर विचार करने का अनुरोध किया था।
हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, ट्राई ने 17.02.2025 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर सिफारिशें दूरसंचार विभाग को प्रदान कीं।
इसके बाद, 03.07.2025 को, दूरसंचार विभाग ने ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के तहत एक बैक-रेफरेंस भेजा और ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर कुछ सिफारिशों के संबंध में पुनर्विचारित सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया, जहां सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या उनमें संशोधन की आवश्यकता है।
ट्राई की सिफारिशों पर सरकार के प्रथम दृष्टया विचारों का विश्लेषण करने के बाद, ट्राई ने दूरसंचार विभाग को बैक-रेफरेंस पर अपना जवाब भेज दिया है। बैक-रेफरेंस पर ट्राई का जवाब ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।
किसी भी स्पष्टीकरण या विवरण के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।
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(Release ID: 2156085)