ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति

Posted On: 12 AUG 2025 5:58PM by PIB Delhi

ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 495 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। 04.08.2025 तक, 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.85 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई है और 2.82 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

योजना के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में राज्य के खजाने से केंद्रीय और राज्य की हिस्सेदारी जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन में देरी और कई बार आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता रही हैं।

पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मंत्रालय योजना के अंतर्गत घर की मंजूरी और पूर्णता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। जिनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

  1. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन
  2. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।
  3. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके घर की मंजूरी और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।
  4. केंद्रीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।
  5. उन घरों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जहां धनराशि की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है।
  6. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।
  7. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार निधियों को समय पर जारी करना।
  8. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

परिशिष्ट

04.08.2025 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

[इकाई संख्या में]

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम

मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत संचयी मकान

पूर्ण हुए संचयी घरों की संख्या

1

अरुणाचल प्रदेश

35,937

35,591

35,591

2

असम

29,87,868

28,83,932

20,76,241

3

बिहार

50,12,752

49,02,291

38,39,417

4

छत्तीसगढ़

26,42,224

23,79,358

15,05,131

5

गोआ

257

254

242

6

गुजरात

9,02,354

8,29,323

6,00,932

7

हरियाणा

1,06,460

74,920

41,173

8

हिमाचल प्रदेश

1,21,502

97,536

36,998

9

जम्मू-कश्मीर

3,36,498

3,34,771

3,13,759

10

झारखंड

20,12,107

19,39,801

15,72,351

11

केरल

2,32,916

76,230

34,379

12

मध्य प्रदेश

57,74,572

49,39,718

38,71,800

13

महाराष्ट्र

43,70,829

40,99,801

13,96,413

14

मणिपुर

1,08,550

1,01,549

38,039

15

मेघालय

1,88,034

1,85,763

1,49,886

16

मिजोरम

29,967

29,959

25,323

17

नागालैंड

48,830

48,747

36,235

18

ओडिशा

28,49,889

28,10,942

24,23,791

19

पंजाब

1,03,674

76,688

41,641

20

राजस्थान

24,97,121

24,32,293

17,52,093

21

सिक्किम

1,399

1,397

1,393

22

तमिलनाडु

9,57,825

7,43,012

6,46,823

23

त्रिपुरा

3,76,913

3,76,272

3,71,258

24

उत्तर प्रदेश

36,85,704

36,56,200

36,38,518

25

उत्तराखंड

69,194

68,534

68,218

26

पश्चिम बंगाल

45,69,423

45,69,032

34,19,526

27

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

3,424

2,593

1,302

28

दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव

11,364

10,935

5,064

29

लक्षद्वीप

45

53

45

30

आंध्र प्रदेश

2,47,114

2,46,930

88,950

31

कर्नाटक

9,44,140

5,17,925

1,58,168

32

तेलंगाना

0

0

0

33

लद्दाख

3,004

3,004

3,004

कुल

4,12,31,890

3,84,75,354

2,81,93,704

नोट: पीएमएवाई-जी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है। तेलंगाना राज्य ने योजना की शुरुआत यानी 1.04.2016 से पीएमएवाई-जी को लागू नहीं किया।

 

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/एमकेएस/


(Release ID: 2155763)
Read this release in: English , Urdu