ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति
Posted On:
12 AUG 2025 5:58PM by PIB Delhi
ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 495 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। 04.08.2025 तक, 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.85 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई है और 2.82 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
योजना के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में राज्य के खजाने से केंद्रीय और राज्य की हिस्सेदारी जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन में देरी और कई बार आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता रही हैं।
पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मंत्रालय योजना के अंतर्गत घर की मंजूरी और पूर्णता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। जिनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन
- योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।
- नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके घर की मंजूरी और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।
- केंद्रीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।
- उन घरों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जहां धनराशि की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है।
- उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार निधियों को समय पर जारी करना।
- पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।
परिशिष्ट
04.08.2025 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण
[इकाई संख्या में]
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य
|
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत संचयी मकान
|
पूर्ण हुए संचयी घरों की संख्या
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
35,937
|
35,591
|
35,591
|
2
|
असम
|
29,87,868
|
28,83,932
|
20,76,241
|
3
|
बिहार
|
50,12,752
|
49,02,291
|
38,39,417
|
4
|
छत्तीसगढ़
|
26,42,224
|
23,79,358
|
15,05,131
|
5
|
गोआ
|
257
|
254
|
242
|
6
|
गुजरात
|
9,02,354
|
8,29,323
|
6,00,932
|
7
|
हरियाणा
|
1,06,460
|
74,920
|
41,173
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,21,502
|
97,536
|
36,998
|
9
|
जम्मू-कश्मीर
|
3,36,498
|
3,34,771
|
3,13,759
|
10
|
झारखंड
|
20,12,107
|
19,39,801
|
15,72,351
|
11
|
केरल
|
2,32,916
|
76,230
|
34,379
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
57,74,572
|
49,39,718
|
38,71,800
|
13
|
महाराष्ट्र
|
43,70,829
|
40,99,801
|
13,96,413
|
14
|
मणिपुर
|
1,08,550
|
1,01,549
|
38,039
|
15
|
मेघालय
|
1,88,034
|
1,85,763
|
1,49,886
|
16
|
मिजोरम
|
29,967
|
29,959
|
25,323
|
17
|
नागालैंड
|
48,830
|
48,747
|
36,235
|
18
|
ओडिशा
|
28,49,889
|
28,10,942
|
24,23,791
|
19
|
पंजाब
|
1,03,674
|
76,688
|
41,641
|
20
|
राजस्थान
|
24,97,121
|
24,32,293
|
17,52,093
|
21
|
सिक्किम
|
1,399
|
1,397
|
1,393
|
22
|
तमिलनाडु
|
9,57,825
|
7,43,012
|
6,46,823
|
23
|
त्रिपुरा
|
3,76,913
|
3,76,272
|
3,71,258
|
24
|
उत्तर प्रदेश
|
36,85,704
|
36,56,200
|
36,38,518
|
25
|
उत्तराखंड
|
69,194
|
68,534
|
68,218
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
45,69,423
|
45,69,032
|
34,19,526
|
27
|
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
|
3,424
|
2,593
|
1,302
|
28
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव
|
11,364
|
10,935
|
5,064
|
29
|
लक्षद्वीप
|
45
|
53
|
45
|
30
|
आंध्र प्रदेश
|
2,47,114
|
2,46,930
|
88,950
|
31
|
कर्नाटक
|
9,44,140
|
5,17,925
|
1,58,168
|
32
|
तेलंगाना
|
0
|
0
|
0
|
33
|
लद्दाख
|
3,004
|
3,004
|
3,004
|
कुल
|
4,12,31,890
|
3,84,75,354
|
2,81,93,704
|
नोट: पीएमएवाई-जी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है। तेलंगाना राज्य ने योजना की शुरुआत यानी 1.04.2016 से पीएमएवाई-जी को लागू नहीं किया।
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ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एमकेएस/
(Release ID: 2155763)
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