सहकारिता मंत्रालय
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राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

Posted On: 12 AUG 2025 5:10PM by PIB Delhi

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना 1963 में देश भर में उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और फसल कटाई के बाद की सुविधाओं को स्थापित करने के लिए किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, मजबूत करने और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। निगम का ध्यान कृषि विपणन और इनपुट, प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड चेन और कृषि उपज के विपणन तथा बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुटों की आपूर्ति आदि के कार्यक्रमों पर है। गैर-कृषि क्षेत्र में, निगम विशेष रूप से डेयरी, पशुधन, हथकरघा, रेशम उत्पादन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों और महिला सहकारी समितियों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आय-सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी समितियों को ऋण प्रदान कर उन्हें मजबूत बनाने के लिए अपनी निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

    1. युवा सहकार: इस योजना का उद्देश्य नव गठित सहकारी समितियों को नए/ या नवाचारी विचारों से प्रोत्साहित करना है
    2. आयुष्मान सहकार: यह योजना अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है।
    3. नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना एवं महिला सहकारी समितियों के माध्यम से  महिलाओं की उद्यमिता की गतिशीलता का सहयोग करना है।
    4. डेयरी सहकार:  यह वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय-केंद्रित ढांचा है, जो सहकारी समितियों को ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से संबंधित गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    5. स्वंय शक्ति सहकार योजना: यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
    6. दीर्घअवधि कृषक पूंजी सहकार योजना: यह यह योजना एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण/अग्रिमों के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
    1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता के लिए पूर्वर्ती केंद्रीय क्षेत्र योजना : सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) को सशक्त करने के लिए
    2. कृषि सहयोग के लिए पूर्वर्ती केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी)  - सहकारिता के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता

एनसीडीसी  भारत सरकार की निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है, ताकि कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और कोल्ड चेन आदि जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान की जा सके:

  • कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि विपणन पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएएम) की उप-योजना, जो भंडारण और अन्य भंडारण अवसंरचना के लिए है - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)- एकीकृत फसल कटाई के बाद का प्रबंधन - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज सबवेंशन और ऋण गारंटी: - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी) के बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) के लिए उप-मिशन के तहत बीज उत्पादन घटक को बढ़ावा देने के लिए सहायता।
  • पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
  • सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम-औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

10000 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं प्रोत्साहन की योजनाकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

  • (1) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)- खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
  • (2) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) - जनजातीय कार्य मंत्रालय।
  • राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) - पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
  • पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

अन्य:

  • (अ) चीनी विकास निधि

(ब) महाराष्ट्र सरकार (ब्याज सब्सिडी)

यह बात सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

 

पीके/केसी/एसके/एसएस


(Release ID: 2155742)
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