संस्कृति मंत्रालय
सेवा भोज योजना
Posted On:
11 AUG 2025 6:05PM by PIB Delhi
सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का उद्देश्य, दायरा और मानदंड अनुबंध-I में दिए गए हैं।
इस योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत और लाभान्वित धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है: -
- शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर
- तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम, तिरूपति
- श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम ट्रस्टट्रस्ट, तिरूपति
- ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना
- दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर
सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित लाभार्थी संस्थानों को इन संस्थानों से अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर और योजना के लिए किए गए बजटीय आवंटन के आधार पर समय पर वित्तीय सहायता का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
सेवा भोज योजना की शुरुआत से अब तक जिन राज्यों में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों ने इस योजना का अधिकतम लाभ उठाया है, उनका विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।
अनुबंध-I
सेवा भोज योजना का उद्देश्य: 'सेवा भोज योजना' के अंतर्गत, जनता को मुफ्त भोजन वितरित करने के लिए धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों द्वारा विशिष्ट कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर भुगतान किए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) में केन्द्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है।
सेवा भोज योजना का दायरा: यह जनता/श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन परोसने के लिए विशिष्ट कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों द्वारा भुगतान किए गए सीजीएसटी और आईजीएसटी में केन्द्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना केवल उन्हीं संस्थानों पर लागू होगी जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए मानदंड:
(i) आयकर कानून, 1961 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 10 (23बीबीए) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक ट्रस्ट या सोसायटी या निगमित निकाय, या संगठन या संस्था, या आयकर कानून, 1961 की धारा 12एए के प्रावधानों के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत, या कंपनी कानून, 2013 की धारा 8 या कंपनी कानून, 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक उद्देश्यों के लिए गठित और पंजीकृत कंपनी, या किसी भी कानून के तहत धर्मार्थ/धार्मिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट, या धर्मार्थ/धार्मिक उद्देश्यों के लिए सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी।
(ii) आवेदक सार्वजनिक ट्रस्ट या सोसायटी या निगमित निकाय, या संगठन या संस्था, जैसा भी मामला हो, को भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारा के मुफ्त और परोपकारी वितरण के माध्यम से धर्मार्थ/धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जो सार्वजनिक, धर्मार्थ/धार्मिक ट्रस्टों या बंदोबस्ती के माध्यम से मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों, वक्फ, चर्चों, सभास्थलों, आगरियों या सार्वजनिक धार्मिक पूजा के अन्य स्थानों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के हो।
(iii) सहायता हेतु आवेदन करने से पूर्व संस्थाएँ/संगठन पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में रही हों।
(iv) केवल वे संस्थाएँ ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी जो आवेदन की तिथि से कम से कम पिछले तीन वर्षों से जनता को निःशुल्क भोजन, लंगर और प्रसाद वितरित कर रही हों। इस प्रयोजन के लिए, संस्थाओं को एक स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(v) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी जिन्हें निःशुल्क भोजन वितरण हेतु केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है: स्व-प्रमाणपत्र।
(vi) संस्थाएँ एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगी।
(vii) विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कानून/नियम के प्रावधानों के अंतर्गत काली सूची में शामिल संस्था/संगठन इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
अनुबंध-II
(लाख रुपये में)
क्रम संख्या
|
वित्तीय वर्ष
|
संगठनों के नाम
|
राज्य
|
जारी धनराशि
|
1.
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2019-2020
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शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), अमृतसर
|
पंजाब
|
171
|
|
|
तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम, तिरूपति
|
आंध्र प्रदेश
|
19.63
|
|
|
श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम ट्रस्ट, तिरूपति
|
|
5.27
|
2.
|
2020-2021
|
शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी)
|
पंजाब
|
159.39
|
|
|
ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना
|
|
1.22
|
|
|
दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर
|
|
8.84
|
3.
|
2021-2022
|
शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी)
|
पंजाब
|
149.83
|
|
|
ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना
|
|
0.28
|
|
|
दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर
|
|
4.81
|
4.
|
2022-2023
|
शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी)
|
पंजाब
|
140.44
|
|
|
ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना
|
|
0.8
|
|
|
दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर
|
|
1.76
|
5.
|
2023-2024
|
शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी)
|
पंजाब
|
142.12
|
|
|
दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर
|
|
3.88
|
6.
|
2024-2025
|
शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी)
|
|
128.71
|
|
|
दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर
|
पंजाब
|
15.53
|
|
|
ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना
|
|
1.3
|
यह जानकारी केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
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(Release ID: 2155267)