कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कार्यात्मक जन शिक्षण संस्थानों की संख्या
Posted On:
11 AUG 2025 4:26PM by PIB Delhi
वर्तमान में, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में देश भर में 293 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्यरत हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 21 और मध्य प्रदेश के 29 जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर में कार्यरत जेएसएस का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा नए जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की स्थापना में आकांक्षी और पिछड़े जिलों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, पहाड़ी और द्वीप क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।
नए जन शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्ताव/आवेदन खुली रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों और एमएसडीई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।
चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना के अंतर्गत कुल बजटीय आवंटन 185 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 से 30 जून 2025 तक देश भर में इस योजना के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई कुल धनराशि का विवरण अनुबंध- II में दिया गया है । कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत "संयुक्त सौर ऊर्जा योजना" नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के संदर्भ में, यह योजना स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जहां प्रशिक्षण संबंधी आंकड़ों का रखरखाव किया जाता है और प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।
निधि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक जन शिक्षण संस्थान से निर्धारित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)-12ए फॉर्म में वार्षिक उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद, जन शिक्षण संस्थान के लेखापरीक्षित खातों का हर वर्ष निपटारा किया जाता है। गैर-उपयोग/दुरुपयोग के मामलों का निपटारा जन शिक्षण संस्थान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जन शिक्षण संस्थान योजना से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की मान्यता रद्द हो सकती है।
अनुबंध- I
कार्यात्मक जन शिक्षण संस्थान की सूची:
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
जन शिक्षण संस्थान (30.06.2025 तक)
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
6
|
अरूणाचल प्रदेश
|
-
|
असम
|
6
|
बिहार
|
21
|
चंडीगढ़
|
1
|
छत्तीसगढ
|
14
|
दिल्ली
|
3
|
गोवा
|
1
|
गुजरात
|
8
|
हरियाणा
|
2
|
हिमाचल प्रदेश
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
2
|
झारखंड
|
13
|
कर्नाटक
|
12
|
केरल
|
9
|
लद्दाख
|
2
|
लक्षद्वीप
|
1
|
मध्य प्रदेश
|
29
|
महाराष्ट्र
|
21
|
मणिपुर
|
4
|
मेघालय
|
1
|
मिजोरम
|
1
|
नगालैंड
|
2
|
ओडिशा
|
29
|
पुद्दुचेरी
|
-
|
पंजाब
|
2
|
राजस्थान
|
9
|
सिक्किम
|
-
|
तमिलनाडु
|
9
|
तेलंगाना
|
6
|
डीएनएच और डीडी
|
2
|
त्रिपुरा
|
2
|
उत्तर प्रदेश
|
47
|
उत्तराखंड
|
8
|
पश्चिम बंगाल
|
8
|
कुल
|
293
|
अनुबंध- II
वित्त वर्ष 2022-23 से 30 जून 2025 तक देश भर में जारी कुल धनराशि :
(राशि करोड़ में)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26 (30.06.2025 तक)
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.12
|
आंध्र प्रदेश
|
3.31
|
3.36
|
2.99
|
0.75
|
अरूणाचल प्रदेश
|
-
|
-
|
-
|
-
|
असम
|
2.74
|
2.74
|
2.90
|
0.75
|
बिहार
|
11.90
|
11.69
|
10.11
|
2.63
|
चंडीगढ़
|
0.52
|
0.56
|
0.48
|
0.13
|
छत्तीसगढ
|
7.61
|
7.34
|
6.74
|
1.75
|
डीएनएच और डीडी
|
0.95
|
0.96
|
0.75
|
0.25
|
दिल्ली
|
1.68
|
1.68
|
1.50
|
0.38
|
गोवा
|
0.56
|
0.55
|
0.48
|
0.13
|
गुजरात
|
4.79
|
4.48
|
3.84
|
1.00
|
हरियाणा
|
2.15
|
2.20
|
0.97
|
0.25
|
हिमाचल प्रदेश
|
5.71
|
5.72
|
4.70
|
1.40
|
जम्मू-कश्मीर
|
0.13
|
0.25
|
0.38
|
0.25
|
झारखंड
|
5.72
|
6.31
|
6.04
|
1.63
|
कर्नाटक
|
6.51
|
6.63
|
5.86
|
1.50
|
केरल
|
5.01
|
5.04
|
4.45
|
1.13
|
लद्दाख
|
0.46
|
0.25
|
-
|
0.25
|
लक्षद्वीप
|
0.50
|
0.46
|
0.38
|
0.13
|
मध्य प्रदेश
|
14.94
|
15.03
|
14.11
|
3.63
|
महाराष्ट्र
|
11.31
|
11.46
|
10.27
|
2.63
|
मणिपुर
|
2.23
|
2.18
|
2.00
|
0.50
|
मेघालय
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.13
|
मिजोरम
|
0.56
|
0.52
|
0.48
|
0.13
|
नगालैंड
|
0.64
|
0.63
|
0.25
|
0.25
|
ओडिशा
|
15.38
|
15.19
|
14.38
|
3.63
|
पंजाब
|
1.05
|
0.99
|
0.98
|
0.25
|
राजस्थान
|
4.29
|
4.52
|
4.30
|
1.13
|
तमिलनाडु
|
4.06
|
4.32
|
4.27
|
1.00
|
तेलंगाना
|
3.20
|
3.24
|
2.89
|
0.75
|
त्रिपुरा
|
1.07
|
1.02
|
0.97
|
0.25
|
उत्तर प्रदेश
|
25.79
|
26.03
|
23.29
|
5.88
|
उत्तराखंड
|
4.64
|
4.34
|
3.97
|
1.00
|
पश्चिम बंगाल
|
4.25
|
3.69
|
3.81
|
1.00
|
कुल
|
154.66
|
154.38
|
139.55
|
36.52
|
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/जेके/केके
(Release ID: 2155103)