कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन

Posted On: 08 AUG 2025 4:57PM by PIB Delhi

 “10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन” के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत किए गए हैं।

इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक एफपीओ को 3 वर्षों में प्रबंधन लागत के रूप में 18 लाख रुपये, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये तक का इक्विटी अनुदान (प्रति किसान 2000 रुपये) और पात्र ऋणदाता संस्थानों से परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार, राज्यों के साथ समन्वय में इन एफपीओ को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मंडी आदि सहित इनपुट लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे कृषि-व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें। डिजिटल मार्केटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एफपीओ को ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट), ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) और जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। इस योजना में सभी हितधारकों को डिजिटल मोड के माध्यम से प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, ताकि वे अपने कौशल को बढ़ा सकें।

इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और बाज़ार संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन देने के लिए योजना के तहत की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप 30 जून, 2025 तक कुल 5,035.5 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसके


(Release ID: 2154412)
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