रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
ऑनलाइन फ़ार्मेसियों द्वारा नशे की लत वाली दर्द निवारक/मनोरोगी दवाओं की बिक्री
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) दर्द निवारक और मानसिक स्वास्थ्य की दवाओं सहित औषधियों की बिक्री और वितरण को विनियमित करते हैं
दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 28.8.2018 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं और जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं
Posted On:
08 AUG 2025 5:12PM by PIB Delhi
दर्द निवारक और मानसिक स्वास्थ्य की औषधियों सहित दवाओ की बिक्री और वितरण का विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा किया जाता है। ये अधिनियम और नियमों के अंतर्गत एसएलए को इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु अधिकार प्राप्त हैं और अनुपालन न होने की स्थिति में, वे उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।
इसके अलावा, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 28.8.2018 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, जिसमें ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
मसौदा नियमों में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, समय समय पर ई-फार्मेसी के निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के वितरण या बिक्री की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि के प्रावधान शामिल हैं।
यह जानकारी आज केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2154384)