इस्‍पात मंत्रालय
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तैयार इस्पात का आयात

Posted On: 08 AUG 2025 4:46PM by PIB Delhi

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तैयार इस्पात का आयात 8.32 मिलियन टन था और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 38% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तैयार इस्पात के आयात का देश-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात संबंधी निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक विचारों और बाज़ार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

सरकार ने इस्पात के आयात में कमी लाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

  1. सरकारी खरीद के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एवं एसपी) नीति का कार्यान्वयन।
  2. देश के भीतर ‘विशेष इस्पात’ के निर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश आकर्षित करके आयात में कमी लाने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ।
  3. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना, जिससे घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयात पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
  4. केंद्रीय बजट 2024-25 में घरेलू निर्माताओं को सहयोग देने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:-
    1. इस्पात उद्योग के कच्चे माल फेरो-निकल और मोलिब्डेनम अयस्क एवं सांद्रण पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है
    2. फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।
    3. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट 31.3.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ स्टील के निर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।
  5. कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइप और लौह, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात (कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के खोखले प्रोफाइल (चीन जनवादी गणराज्य से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड इस्पात (कोरिया गणराज्य, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन जनवादी गणराज्य से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से) से संबंधित एंटी डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।
  6. चीन और वियतनाम से आने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों पर प्रति-शुल्क (सीवीडी) लागू है।
  7. सरकार ने कुछ गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर 200 दिनों के लिए 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अस्थायी संरक्षात्मक शुल्क लगाया है।
  8. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया है और घरेलू इस्पात उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए 25.07.2024 को एसआईएमएस 2.0 का शुभारंभ किया गया।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान तैयार इस्पात के देशवार आयात का विवरण:-

2023-24 में तैयार इस्पात का देशवार आयात

क्र. सं.

देश

मात्रा ('000 टन)

1

चीन

2,687

2

कोरिया

2,670

3

जापान

1,274

4

वियतनाम

737

5

ताइवान

185

6

नेपाल

120

7

इंडोनेशिया

94

8

जर्मनी

80

9

थाईलैंड

58

10

रूस

53

11

संयुक्त अरब अमीरात

52

12

ऑस्ट्रेलिया

52

13

सऊदी अरब

39

14

इटली

23

15

यूएसए

20

16

स्वीडन

20

17

हांगकांग

18

18

बेल्जियम

17

19

रोमानिया

17

20

फ्रांस

15

21

अन्य

90

कुल

8,321

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

 

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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