वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने तीन फर्मों में 16.30 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया; एक को गिरफ्तार किया गया
प्रविष्टि तिथि:
07 AUG 2025 6:32PM by PIB Delhi
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय की कर चोरी रोकने वाली शाखा ने लगभग ₹16.30 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी की साजिश रचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी जीएसटी रिटर्न डेटा के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई।
जांच में पता चला कि मानव संसाधन आपूर्ति और सुविधा प्रबंधन सेवाओं से संबंधित नजदीकी से जुड़ी तीन कंपनियां कई वित्त वर्षों से लगातार अपनी जीएसटी देनदारियों को कम करके बता रही थीं।
इन संस्थाओं ने बाहर से आपूर्ति के बारे में बताया था और ग्राहकों से जीएसटी वसूला था। हालांकि, वे संबंधित कर देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहीं। जुटाया गया अंतर कर, जो सरकार को नहीं चुकाया गया, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, दूसरी जगह भेज दिया गया।
गिरफ्तार किया गया शख्स तीनों संस्थाओं में सामान्य निदेशक और नियंत्रक पाया गया और जांच के दौरान उसने कर चोरी की बात मानी। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(डी) के अंतर्गत आता है और धारा 132(1)(आई) के तहत दंडनीय है। चूंकि चोरी की राशि ₹5 करोड़ से अधिक है, इसलिए यह अपराध अधिनियम की धारा 132(5) के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती है। गिरफ्तार व्यक्ति को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पैसे के फ्लो का पता लगाने तथा अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।
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पीके/केसी/एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2153885)
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