जनजातीय कार्य मंत्रालय
वन अधिकार अधिनियम की शर्तों में छूट
Posted On:
07 AUG 2025 3:06PM by PIB Delhi
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को दिए गए अधिकारों में "75 वर्ष तक निरंतर निवास" की शर्त में ढील देने संबंधी कोई परियोजना जनजातीय कार्य मंत्री के विचाराधीन नहीं है। यह बात आज श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही गई।
'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। मंत्रालय को राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों प्रशासनों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
75 वर्ष की आवश्यकता को कम करने या प्रमाण के वैकल्पिक रूपों की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।
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(Release ID: 2153880)