पर्यटन मंत्रालय
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साहसिक पर्यटन क्षेत्र में विनियमन

प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2025 4:13PM by PIB Delhi

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) के सहयोग से साहसिक पर्यटन सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य देश भर में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करना है। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने और तैयार करने/अद्यतन करने के लिए भेजे गए हैं।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी साहसिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और सभी संचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेजे/एचबी


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