जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

एनएसटीएफडीसी के अंतर्गत योजनाएँ

Posted On: 07 AUG 2025 3:10PM by PIB Delhi

श्री अरविंद धर्मपुरी के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियाँ/स्व-रोज़गार शुरू करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है। ये योजनाएँ तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं। योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

  1. सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी 50.00 लाख रुपए प्रति इकाई तक की लागत वाली किसी भी व्यवहार्य आय सृजन योजना के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। योजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर के योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है। अधिकतम ऋण 6% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर दिए जाते हैं।
  2. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई): इस योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं 2 लाख रुपए प्रति इकाई तक की लागत वाली कोई भी व्यवहार्य आय सृजन गतिविधि शुरू कर सकती हैं। इस योजना के तहत 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है।
  3. स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना: निगम प्रति सदस्य 50,000/- और प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को 5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है। देय ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है।
  4. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (शिक्षा ऋण): इस योजना के तहत, भारत में पीएचडी सहित पेशेवर/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अजजा छात्रों को 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है, जिसके तहत, पाठ्यक्रम अवधि के दौरान तथा नौकरी मिलने के बाद एक वर्ष या छह महीने तक, जो भी पहले हो, छात्र द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होता है।

 

पिछले पांच वर्षों के दौरान, तेलंगाना राज्य की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर किए गए संवितरण तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा, नीचे दिया गया है:

वर्ष

तेलंगाना में संवितरण

(रूपये लाख में)

लाभार्थियों की संख्या

(तेलंगाना)

लाभार्थियों की संख्या (अखिल भारतीय)

2020-21

5359.23

13065

169539

2021-22

3111.55

9355

165101

2022-23

4583.99

11861

72992

2023-24

3218.52

11369

95142

2024-25

5174.31

10777

88758

 

एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

  1. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह:
  • सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए।
  • आवेदक/आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए ₹3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

II. सहकारी समिति(याँ): न्यूनतम 80% या अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने चाहिएं और आवेदक(कों) की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता में परिवर्तन की स्थिति में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

*****

पीके/केसी/डीवी


(Release ID: 2153770)
Read this release in: English , Urdu