जनजातीय कार्य मंत्रालय
पीवीटीजी के कल्याण के लिए योजनाएँ
Posted On:
07 AUG 2025 3:16PM by PIB Delhi
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए लोगों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रूपये (केंद्रीय हिस्सा: 15336 करोड़ रूपये और राज्य हिस्सा: 8768 करोड़ रूपये) है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए राज्य-वार, वित्तीय प्रगति, का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है ताकि पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा आवास स्तर पर डेटा संग्रहण कार्य के लिए एकत्र किए गए डेटा के आधार पर, तमिलनाडु सहित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों-वार पीवीटीजी और गांवों की संख्या अनुलग्नक II में सारणीबद्ध की गई है। इन अभियानों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अध्यधीन है।
इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय कक्षा 6 से 12 तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख योजना “एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)” भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
पिछले पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान “अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता” योजनाओं के अंतर्गत पीवीटीजी सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु तमिलनाडु के संबंध में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:
(करोड़ रूपये में)
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
1.17
|
2.75
|
2.50
|
3.77
|
1.89
|
0.20
|
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने तमिलनाडु में पीवीटीजी समुदायों से संबंधित 4 प्रमुख परियोजनाएं प्रदान की हैं।
अनुलग्नक I
“पीवीटीजी के कल्याण के लिए योजनाएँ” के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3173 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृति/जारी निधि का ब्यौरा*
(करोड़ रूपये में)
क्र.सं.
|
राज्य का नाम
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
एमपीसी
|
वीडीवीके**
|
|
|
2023-24 से 2025-26 के दौरान निर्मुक्त निधियां
|
प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी)
|
एसएनए शेष
|
स्वीकृत निधियां
|
निर्मुक्त निधियां
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
47.49
|
19.87
|
0.06
|
3.0755
|
1.53825
|
2
|
छत्तीसगढ़
|
8.52
|
0.00
|
6.96
|
1.1975
|
0.59875
|
3
|
गुजरात
|
6.03
|
0.00
|
3.54
|
0.525
|
0.2625
|
4
|
झारखंड
|
18.54
|
0.62
|
16.53
|
1.438
|
0.72
|
5
|
कर्नाटक
|
28.99
|
3.33
|
15.42
|
0.918
|
0.292
|
6
|
केरल
|
2.29
|
0.00
|
1.10
|
0.2685
|
0.10825
|
7
|
मध्य प्रदेश
|
25.99
|
13.47
|
11.78
|
2.545
|
1.27275
|
8
|
महाराष्ट्र
|
45.03
|
12.47
|
24.65
|
1.812
|
0.90635
|
9
|
ओडिशा
|
36.60
|
0.00
|
11.85
|
2.2365
|
0.8891
|
10
|
राजस्थान
|
6.76
|
0.00
|
1.66
|
4.421
|
2.20045
|
11
|
तमिलनाडु
|
25.87
|
10.10
|
5.43
|
1.2015
|
0.60075
|
12
|
तेलंगाना
|
16.16
|
0.00
|
4.42
|
0.7305
|
0.36525
|
13
|
त्रिपुरा
|
12.07
|
10.02
|
2.06
|
1.275
|
0.627
|
14
|
उत्तर प्रदेश
|
0.83
|
0.00
|
0.84
|
0.1595
|
0.0797
|
15
|
उत्तराखंड
|
7.20
|
0.62
|
0.17
|
0.317
|
0.1585
|
16
|
पश्चिम बंगाल
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.139
|
0
|
17
|
अंडमान और निकोबार
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.028
|
0.014
|
18
|
मणिपुर
|
3.30
|
0.00
|
0.00
|
0.3
|
0.15
|
19
|
बिहार
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
कुल योग
|
293.77
|
70.50
|
106.47
|
22.5875
|
10.7836
|
*अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए स्वीकृत/उपयोग की गई निधियों का रिकॉर्ड संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है।
**उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं
अनुलग्नक-II
“पीवीटीजी के कल्याण के लिए योजनाएं” के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3173 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान
क्र.सं.
|
राज्य का नाम
|
पीवीटीजी जनसंख्या
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
191
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
518997
|
3
|
बिहार
|
8839
|
4
|
छत्तीसगढ़
|
233337
|
5
|
गुजरात
|
153524
|
6
|
झारखंड
|
400954
|
7
|
कर्नाटक
|
57501
|
8
|
केरल
|
29533
|
9
|
मध्य प्रदेश
|
1322807
|
10
|
महाराष्ट्र
|
670543
|
11
|
मणिपुर
|
44694
|
12
|
ओडिशा
|
309883
|
13
|
राजस्थान
|
128766
|
14
|
तमिलनाडु
|
365473
|
15
|
तेलंगाना
|
63755
|
16
|
त्रिपुरा
|
274433
|
17
|
उत्तर प्रदेश
|
3527
|
18
|
उत्तराखंड
|
95870
|
19
|
पश्चिम बंगाल
|
67499
|
कुल योग
|
4750126
|
*****
पीके/केसी/डीवी
(Release ID: 2153695)