खान मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

निजी संस्थाओं को अपतटीय क्षेत्रों से परमाणु खनिजों के खनन और अन्वेषण की अनुमति मिलने की मीडिया रिपोर्टें गलत हैं

Posted On: 05 AUG 2025 9:24PM by PIB Delhi

 खान मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र परमाणु खनिज नियम, 2025 को अधिसूचित करके देश के अपतटीय क्षेत्रों से यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों के अन्वेषण और खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे दी है। ऐसी रिपोर्ट्स भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

अपतटीय क्षेत्र परमाणु खनिज परिचालन अधिकार नियम, 2025 में परमाणु खनिजों के लिए परिचालन अधिकार केवल सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदान करने का प्रावधान है, निजी संस्थाओं को नहीं।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन किया है। यह अधिनियम 17 अगस्त 2023 से प्रभावी है। ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 की धारा 6 का पहला प्रावधान स्पष्ट रूप से सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों को परमाणु खनिजों (एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट) के लिए अन्वेषण लाइसेंस, समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टे के अनुदान को प्रतिबंधित करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित शर्तों और सीमा मूल्यों के अधीन है।

इसके अतिरिक्‍त, ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 की धारा 35 के अंतर्गत, केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अनुसार, परमाणु खनिजों के विनियमन हेतु नोडल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के परामर्श से, अपतटीय क्षेत्र परमाणु खनिज संचालन अधिकार नियम, 2025 को 14 जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया। ये नियम केवल सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों को परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार प्रदान करते हैं।

उपरोक्त के आलोक में, मीडिया रिपोर्ट तथ्यों, प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और भारत में परमाणु खनिजों को नियंत्रित करने वाले नीतिगत ढांचों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं प्रतीत होती हैं।

खान मंत्रालय पारदर्शिता, विधायी आदेशों के अनुपालन तथा यह सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि परमाणु खनिजों का अन्वेषण और खनन राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत विचारों के अनुसार सख्त नियामक नियंत्रण के अधीन रहे।

***

पीके/केसी/केके/जीआरएस


(Release ID: 2152973)
Read this release in: English , Urdu