कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएमकेएमवाई के अंतर्गत निधि आवंटन
Posted On:
05 AUG 2025 4:39PM by PIB Delhi
“प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)” एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा नेट बनाना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में बराबर का अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना के लिए निधि प्रबंधक है।
यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है और इस योजना के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं है।
पीएम-केएमवाई के अंतर्गत नामांकन का बिहार सहित राज्यवार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार में जिलेवार नामांकन विवरण अनुबंध-2 पर दिया गया है।
अनुबंध 1
दिनांक 31.07.2025 तक पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकन का राज्यवार विवरण
सं.
|
राज्य
|
नामांकित किसान
|
1
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
522
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
32,376
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2,378
|
4
|
असम
|
13,581
|
5
|
बिहार
|
3,45,452
|
6
|
चंडीगढ़
|
530
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
2,02,851
|
8
|
दिल्ली
|
360
|
9
|
गोवा
|
151
|
10
|
गुजरात
|
66,566
|
11
|
हरियाणा
|
5,74,491
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
3,572
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
1,26,595
|
14
|
झारखंड
|
2,53,216
|
15
|
कर्नाटक
|
69,271
|
16
|
केरल
|
1,361
|
17
|
लद्दाख
|
115
|
18
|
लक्षद्वीप
|
72
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
1,17,546
|
20
|
महाराष्ट्र
|
80,576
|
21
|
मणिपुर
|
590
|
22
|
मेघालय
|
747
|
23
|
मिजोरम
|
306
|
24
|
नागालैंड
|
1,185
|
25
|
ओडिशा
|
1,57,521
|
26
|
पुदुचेरी
|
148
|
27
|
पंजाब
|
13,049
|
28
|
राजस्थान
|
39,003
|
29
|
सिक्किम
|
37
|
30
|
तमिलनाडु
|
1,10,636
|
31
|
तेलंगाना
|
9,820
|
32
|
दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव
|
287
|
33
|
त्रिपुरा
|
847
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
2,52,224
|
35
|
उत्तराखंड
|
2,159
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
8,336
|
|
कुल
|
24,88,477
|
अनुबंध- 2
प्रारंभ से लेकर 31.07.2025 तक बिहार में पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकित किसानों का जिलावार विवरण
ज़िला
|
नामांकित किसान
|
वैशाली
|
11,571
|
भोजपुर
|
6,640
|
लखीसराय
|
6,189
|
समस्तीपुर
|
17,417
|
कैमूर (भभुआ)
|
6,668
|
पूर्वी चंपारण
|
14,813
|
सीतामढ़ी
|
13,235
|
भागलपुर
|
11,004
|
पटना
|
5,043
|
सारन
|
12,481
|
मधुबनी
|
13,715
|
मुजफ्फरपुर
|
10,985
|
दरभंगा
|
16,501
|
सिवान
|
15,748
|
गोपालगंज
|
10,345
|
नालंदा
|
5,341
|
जमुई
|
15,682
|
रोहतास
|
3,732
|
बेगूसराय
|
10,359
|
पूर्णिया
|
5,459
|
बांका
|
7,093
|
अररिया
|
8,104
|
पश्चिम चंपारण
|
14,967
|
किशनगंज
|
2,241
|
सहरसा
|
15,300
|
खगरिया
|
6,212
|
कटिहार
|
3,942
|
औरंगाबाद
|
2,964
|
अरवाल
|
770
|
बक्सर
|
3,396
|
गया
|
9,356
|
नवादा
|
21,978
|
मुंगेर
|
1,982
|
मधेपुरा
|
12,339
|
सुपौल
|
14,122
|
जहानाबाद
|
2,344
|
शेखपुरा
|
3,479
|
शिवहर
|
1,935
|
कुल
|
3,45,452
|
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/डीवी
(Release ID: 2152722)
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