कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की आवश्यकता
Posted On:
31 JUL 2025 7:18PM by PIB Delhi
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित की जाती है। इस विभाग द्वारा यूपीएससी, भाग लेने वाली सेवाओं के कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) और अन्य मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सीएसई नियमों को अंतिम रूप दिया जाता है। सीएसई में सुधार एक सतत और विकसित प्रक्रिया है। सरकार समय-समय पर परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता बढ़ाने, शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक गतिशीलता को संबोधित करने के लिए इस तरह की कवायद करती है ताकि इसे और अधिक समावेशी बनाया जा सके।
यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।
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पीके/एके/केसी/वीएस
(Release ID: 2151167)