कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: पेंशन अदालत पहल की उपलब्धियां
Posted On:
31 JUL 2025 7:17PM by PIB Delhi
पेंशन अदालत सरकार के प्रशासनिक सुधारों का एक ऐसा साधन है जिसने नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। यह केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें न्यायालय/कैट जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब तक आयोजित 13 पेंशन अदालतों में 25,831 शिकायतों में से 18,481 का निपटारा किया जा चुका है। यह 72% की अच्छी निपटान दर दर्शाता है। 04.06.25 को आयोजित पिछली पेंशन अदालत में कुल 415 मामले आए और 325 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से विकसित किया गया है। शिकायतें या तो सीधे पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं या विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की ओर से ईमेल, डाक या कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर: 1800-11-1960 के माध्यम से विवरण प्राप्त करने के बाद दर्ज की जाती हैं। सभी मंत्रालय/विभाग अपनी अधीनस्थ इकाइयों के साथ सीपीईएनजीआरएएमएस से जुड़े हुए हैं और शिकायतकर्ता को सीपीईएनजीआरएएमएस पर दर्ज शिकायतों की स्थिति जानने की सुविधा प्रदान की गई है।
सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को 'पेंशन शिकायतों के प्रभावी निवारण' हेतु नीति परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय/विभाग 21 दिनों के भीतर पेंशन शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करें और जिन मामलों में शिकायत निवारण में अधिक समय लगता है, वहां पोर्टल पर अंतरिम उत्तर दिया जा सकता है। परिपत्र में शिकायत निवारण अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का भी विवरण दिया गया है। पेंशन शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु सरकार अपने उपायों के तहत विषयगत अदालतें, मासिक अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकें, शिकायत निवारण अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और पेंशन शिकायतों के निवारण हेतु वार्षिक विशेष अभियान आयोजित करती है।
यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।
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पीके/एके/केसी/वीएस
(Release ID: 2151166)