कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: शिकायतों के निवारण की समय-सीमा
Posted On:
31 JUL 2025 8:00PM by PIB Delhi
सरकार ने 23 अगस्त 2024 को लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में समाधान समय की ऊपरी सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन करने का प्रावधान है। 2020 से अब तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1.25 करोड़ से अधिक शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।
वर्षवार विवरण इस प्रकार है:
यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/ एके / केसी/ एसके
(Release ID: 2151143)